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नूंह में अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त, जब्त होगा सामान:SDM ने कराई मुनादी, रेहड़ी-फड़ी हटाने का आदेश, दुकानदारों को रखनी होगी डस्टबिन




नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका शहर में बढ़ते अतिक्रमण, यातायात जाम और गंदगी पर नियंत्रण पाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। एसडीएम लक्ष्मी नारायण के निर्देश पर नगर पालिका ने शहर में मुनादी कराकर स्पष्ट चेतावनी दी है। इस चेतावनी के अनुसार, 29 जून के बाद दिल्ली-अलवर रोड, बीएआर सर्विस रोड, सोमनाथ मार्ग और बस स्टैंड के मुख्य गेट के आसपास किसी भी प्रकार की पंचर रिपेयर की दुकान, फलों की रेहड़ी, फड़ या खोखा लगाने की अनुमति नहीं होगी। सड़क पर लगी दुकान का सामान होगा जब्त यदि कोई पंचर मिस्त्री सड़क किनारे दुकान लगाता पाया गया, तो उसकी पंचर मशीन सहित पूरा सामान जब्त कर लिया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी पंचर मिस्त्रियों को अपनी दुकानें शहर की सीमा से बाहर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने फलों की रेहड़ी, फड़ और खोखा संचालकों को भी निर्धारित स्थानों से हटने का स्पष्ट संदेश दिया है। 29 जून के बाद सड़क किनारे रेहड़ी या खोखा लगाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। नालियों में कूड़ा डालने पर होगा चालान स्वच्छता को लेकर भी प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। सभी दुकानदारों और रेहड़ी संचालकों के लिए अपनी दुकान के आगे डस्टबिन रखना अनिवार्य किया गया है। यदि कोई व्यक्ति सड़क या नालियों में कूड़ा डालता पाया गया, तो उसका चालान किया जाएगा और कार्रवाई का पूरा खर्च संबंधित व्यक्ति को ही वहन करना होगा। नगर पालिका ने आम जनता से अपील की है कि वे समय रहते प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। इसका उद्देश्य शहर को जाम और गंदगी से मुक्त बनाना तथा अनावश्यक कानूनी कार्रवाई से बचना है।



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