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निलंबित DIG भुल्लर को हाईकोर्ट ने नहीं मिली राहत:जमानत याचिका पर सुनवाई 7 जुलाई तक टली; पहले भी खारिज हो चुकी बेल




भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को फिलहाल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। शुक्रवार को उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन हाईकोर्ट ने बिना कोई अंतरिम राहत दिए मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले उनकी जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे 10 अप्रैल को खारिज कर दिया गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह छूट दी थी कि यदि 2 महीने के भीतर मामले का ट्रायल शुरू नहीं होता है, तो वह दोबारा जमानत के लिए अदालत का रुख कर सकते हैं। इसी आधार पर भुल्लर ने अब फिर से हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल की है। ज्यादातर सभी सरकारी गवाह याचिका में भुल्लर ने कहा कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और पुलिस अदालत में चालान भी पेश कर चुकी है। उन्होंने दलील दी कि इस मामले के ज्यादातर गवाह सरकारी अधिकारी हैं और वह स्वयं भी निलंबित हैं। ऐसे में उनके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। भुल्लर ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई समयसीमा के बावजूद मामले का ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। इसलिए उन्हें नियमित जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने फिलहाल मामले में कोई अंतरिम राहत देने से इन्कार कर दिया है।



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