जींद जिले में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने और रेप करने के मामले में जींद की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) ने दोषी नितिन को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 1 लाख 15 हजार रुपउ का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला जींद पुलिस की मजबूत पैरवी और ठोस सबूतों के आधार पर आया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि, यह मामला 7 अगस्त 2024 को सिविल लाइन थाना जींद में दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने बताया था कि सफाखेड़ी निवासी नितिन उसकी नाबालिग बेटी को घर से बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ रेप किया। अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग सजा शिकायत के आधार पर सिविल लाइन थाना जींद में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने आरोपी नितिन के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए और कोर्ट में चालान पेश किया। जींद पुलिस द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्य और स्पेशल पीपी पोक्सो केस योगेंद्र राठी की मजबूत पैरवी के आधार पर, अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (POCSO), न्यायाधीश सिफा की अदालत ने 9 जुलाई 2026 को आरोपी नितिन को दोषी करार दिया। कोर्ट ने पॉस्को एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना, बीएनएस की धारा 137(2) के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना, तथा बीएनएस की धारा 87 के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई है।
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नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की कारावास:जींद कोर्ट ने 1.15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, लड़की को बहला-फुसलाकर ले गया था
