यमुनानगर में पत्नी की हत्या के चर्चित मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. सुखदा प्रीतम की अदालत ने रुल्लाखेड़ी निवासी 46 वर्षीय राजेश कुमार को दोषी ठहराते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में चार महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी द्वारा जांच और सुनवाई के दौरान जेल में बिताया गया समय सजा में समायोजित किया जाएगा। फैसला सुनाए जाने के बाद उसे जिला जेल यमुनानगर भेज दिया गया। रिश्तों में तनाव बना हत्या की वजह यह मामला अगस्त 2023 का है, थाना सदर जगाधरी में अंबाला के गांव खतौली निवासी प्रवीण ने पुलिस को बताया था कि उसकी बहन नरेश देवी की शादी 2004 में राजेश कुमार के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही दांपत्य जीवन में तनाव बना रहा और आरोपी अक्सर पत्नी के साथ मारपीट करता था। जांच में सामने आया कि दोनों अंसल टाउन में अलग-अलग किराये के कमरों में रह रहे थे। राजेश सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता था और वह पत्नी से अलग होना चाहता था, लेकिन नरेश देवी तलाक के लिए तैयार नहीं थी। चाकू के साथ बेरहमी से की हत्या 7 अगस्त 2023 को दोनों के बीच तलाक को लेकर कहासुनी हुई थी। अगले दिन आरोपी दोबारा पत्नी के पास पहुंचा और गुस्से में आकर चाकू से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गर्दन पर किए गए कई वारों के चलते महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को वहीं से गिरफ्तार कर लिया। बाद में जांच पूरी कर मामला अदालत में पेश किया गया। जिला न्यायविद धर्मचंद के अनुसार, अदालत में पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के बयानों ने आरोपी के खिलाफ केस को मजबूत किया। इन्हीं आधारों पर अदालत ने उसे दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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तलाक से इनकार पर पत्नी की हत्या, पति को उम्रकैद:यमुनानगर कोर्ट का सख्त फैसला; चाकू से की थी बेरहमी से हत्या
