सिविल अस्पताल तरनतारन में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। यह कार्यक्रम सिविल सर्जन डॉ. गुरप्रीत सिंह राय की अध्यक्षता में, सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉ. सुरिंदर कुमार के नेतृत्व में और नोडल ऑफिसर डॉ. हरप्रीत सिंह की देखरेख में आयोजित किया गया। इस अवसर पर डॉ. गुरप्रीत सिंह राय ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों और शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों का सेवन या बिक्री कानूनी अपराध है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पादों का सेवन या बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उन्होंने संबंधित विभागों के प्रमुखों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि उनके संस्थानों में तंबाकू अधिनियम का पूरी तरह से पालन हो और वे इस संबंध में एक स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करें। उल्लंघन पर जुर्माना, चालान और सजा का प्रावधान है। डॉ. हरप्रीत सिंह ने कम उम्र में तंबाकू के सेवन और इससे बचाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि युवा पीढ़ी, विशेषकर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में चीनी-खैनी, जर्दा और हुक्का जैसे तंबाकू उत्पादों का सेवन काफी प्रचलित है। इससे मुंह, तालू और फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। सुखवंत सिंह सिद्धू बोले- पब्लिक जगहों पर सिगरेट बेचने पर रोक है जिला मास मीडिया अधिकारी सुखवंत सिंह सिद्धू ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया में दिल की बीमारियों से होने वाली 15 प्रतिशत मौतें सक्रिय या निष्क्रिय धूम्रपान के कारण होती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सक्रिय धूम्रपान का अर्थ स्वयं सिगरेट पीने वालों पर तंबाकू का बुरा प्रभाव है। जबकि निष्क्रिय धूम्रपान उन लोगों को प्रभावित करता है जो धूम्रपान नहीं करते लेकिन धूम्रपान करने वालों के संपर्क में आते हैं। तंबाकू के धुएं में कई हानिकारक रसायन होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कैंसर से जुड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि एक्ट के अनुसार पब्लिक जगहों पर और दूसरी संस्थाओं के 100 गज के अंदर खुलेआम सिगरेट बेचने और किसी भी तरह के नशीले प्रोडक्ट बेचने पर पूरी तरह से रोक है। नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स और आम लोगों के अलावा माई भागो कॉलेज के स्टाफ, भूपिंदर सिंह हेल्थ सुपरवाइजर, अमरजीत सिंह गिल टोबैको कोऑर्डिनेटर, आरुष भल्ला BCC कोऑर्डिनेटर, मंदीप सिंह आदि मौजूद थे।
Source link
तरनतारन में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया:अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम, अधिकारी बोले- 100 गज के दायरे में बिक्री अपराध
