चंडीगढ़ में पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद पंजाब यूनिवर्सिटी (PU) के प्रोफेसर बीबी गोयल ने 4 महीने के भीतर दूसरी बार जमानत अर्जी दायर की है। अदालत ने अर्जी पर चंडीगढ़ पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। इससे पहले प्रो. गोयल की जमानत याचिका अदालत खारिज कर चुकी है। मामला 4 नवंबर 2021 का है, जब प्रो. बीबी गोयल की पत्नी सीमा का शव उनके घर से संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ था। घटना के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। करीब चार वर्षों तक जांच चलती रही, लेकिन पुलिस किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी। हालांकि जांच के दौरान पुलिस का संदेह लगातार प्रो. गोयल पर बना रहा। नार्को और ब्रेन मैपिंग के बाद हुई गिरफ्तारी जांच के दौरान पुलिस ने प्रो. गोयल का नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया। इसके बाद जांच में मिले तथ्यों के आधार पर पुलिस ने 8 दिसंबर 2025 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं और उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा चल रहा है। वकील बोले- झूठे केस में फंसाया गया दूसरी जमानत अर्जी में प्रो. गोयल की ओर से कहा गया है कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है। बचाव पक्ष का दावा है कि पुलिस ने जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्यों और सबूतों को नजरअंदाज किया। वकील ने अदालत से कहा कि उपलब्ध साक्ष्य प्रो. गोयल के खिलाफ पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। पहली जमानत अर्जी हो चुकी है खारिज इससे पहले करीब 4 महीने पहले भी प्रो. बीबी गोयल ने जमानत के लिए अदालत का रुख किया था, लेकिन अदालत ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। अब दूसरी जमानत याचिका पर अदालत ने पुलिस से जवाब तलब किया है। 22 जुलाई को पुलिस का पक्ष सुनने के बाद अदालत जमानत अर्जी पर फैसला करेगी।
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चंडीगढ़ PU के प्रोफेसर ने फिर मांगी जमानत:पत्नी की हत्या केस में न्यायिक हिरासत में गोयल; चंडीगढ़ पुलिस को भेजा नोटिस
