![]()
चंडीगढ़ बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने सभी बार एसोसिएशनों को चुनाव को लेकर निर्देश जारी किए हैं। काउंसिल ने साफ कहा कि 11 जून 2026 को जारी चुनाव शेड्यूल में किसी भी तरह का बदलाव, देरी या संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी बार एसोसिएशनों को तय कार्यक्रम के अनुसार ही चुनाव कराने होंगे। ये आदेश एडिशनल सेक्रेटरी मलकीत सिंह ने जारी किए है। बार काउंसिल की ओर से 6 जुलाई को जारी पत्र में कहा गया है कि कुछ बार एसोसिएशन चुनाव कार्यक्रम में बदलाव करने पर विचार कर रही हैं। यह नियमों के खिलाफ है। इसलिए सभी बार एसोसिएशनों को निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव प्रक्रिया निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही पूरी की जाए। नियम तोड़े तो एडहॉक कमेटी संभालेगी चुनाव बार काउंसिल ने चेतावनी दी है कि यदि किसी बार एसोसिएशन ने चुनाव शेड्यूल में बदलाव किया या चुनाव प्रक्रिया में देरी की, तो काउंसिल उस बार एसोसिएशन के चुनाव अपने नियंत्रण में ले लेगी। इसके लिए एडहॉक कमेटी नियुक्त की जाएगी, जो नियमों के अनुसार चुनाव कराएगी। संबंधित बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों को इस प्रक्रिया में पूरा सहयोग करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में बार काउंसिल ने सभी बार एसोसिएशनों में 30 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करना अनिवार्य कर दिया है। यह आरक्षण पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों दोनों पर लागू होगा। चुनाव प्रक्रिया, नामांकन और अंतिम कार्यकारिणी के गठन में इस नियम का पालन करना जरूरी होगा। महिलाओं के लिए अलग पद भी होंगे महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए बार काउंसिल ने निर्देश दिए हैं कि जहां जरूरत हो वहां अतिरिक्त महिला उपाध्यक्ष का पद बनाया जाए। इसके अलावा संयुक्त सचिव या लाइब्रेरियन का एक पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाए। साथ ही कार्यकारिणी में भी कम से कम 30 प्रतिशत महिला सदस्य शामिल करना अनिवार्य होगा। ‘वन वोट-वन बार’ नियम का भी पालन होगा बार काउंसिल ने सभी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों, रिटर्निंग ऑफिसरों और चुनाव समितियों को निर्देश दिए हैं कि वे बार एसोसिएशन नियम-2015, ‘वन वोट-वन बार’ सिद्धांत और बार काउंसिल के सभी दिशा-निर्देशों का पूरी सख्ती से पालन करें। काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश अंतिम और बाध्यकारी है। यदि किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर संबंधित बार एसोसिएशन में एडहॉक कमेटी नियुक्त कर चुनाव कराए जाएंगे।
Source link
चंडीगढ़ बार काउंसिल-30% महिला आरक्षण अनिवार्य:शेड्यूल में नहीं होगा कोई बदलाव; नियम तोड़ने पर एडहॉक कमेटी चुनाव कराएगी







