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चंडीगढ़ की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने 7 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 30 वर्षीय युवक को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सोमवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया था, जबकि मंगलवार को सजा पर फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस मामले में 8 दिसंबर 2024 को सेक्टर-आईटी पार्क थाना में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65(2) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और 14 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। मां दूध लेने गई, घर में अकेली थी बच्ची शिकायत पीड़िता की मां ने दर्ज कराई थी, जो किशनगढ़ में किराये के मकान में रहती है। उसने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी तीसरी कक्षा में पढ़ती है। आरोपी पहले उनके पड़ोस के कमरे में रहता था, लेकिन बाद में दूसरी जगह रहने चला गया था। शिकायत के अनुसार, घटना वाले दिन वह दूध लेने के लिए घर से बाहर गई थी और सात वर्षीय बेटी घर में अकेली थी। करीब 30 से 45 मिनट बाद जब वह वापस लौटी तो आरोपी कमरे के अंदर बैठा मिला। बाद में बच्ची ने मां को बताया कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मेडिकल जांच के बाद आरोपी गिरफ्तार मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने बच्ची का सिविल अस्पताल, मनीमाजरा में मेडिकल परीक्षण कराया। जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। वहीं सरकारी पक्ष ने कहा कि जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोप संदेह से परे साबित होते हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। 20 साल की कैद और 50 हजार फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि यदि आरोपी जुर्माना जमा नहीं करता है, तो उसे नियमानुसार अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट की धारा-14 के तहत पांच वर्ष के कारावास की सजा भी सुनाई गई। अदालत ने कहा कि यह फैसला मामले में पेश किए गए साक्ष्यों, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर सुनाया गया है।
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चंडीगढ़ बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद:फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का फैसला, पॉक्सो एक्ट के तहत 50 हजार जुर्माना भी लगाया







