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गैस सिलेंडर बुकिंग में देरी पर हाईकोर्ट सख्त:केंद्र सरकार को नोटिस, वकील ने फूलमाला डाल चेंबर में रखा खाली सिलेंडर




गैस सिलेंडर की बुकिंग में देरी को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एडवोकेट भगत सिंह घुम्मन की याचिका पर जारी हुआ है। याचिका में वकील ने बताया कि वह शहरी क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन उनका गैस कनेक्शन एक ग्रामीण एजेंसी से जुड़ा हुआ है। नियमों के कारण 25 दिन बीतने के बाद भी वह नया सिलेंडर बुक नहीं कर पा रहे हैं। इसके चलते पिछले 10 दिनों से उनके घर में खाना नहीं बन पाया है। यह मामला मोहाली जिले के नयागांव नगर परिषद क्षेत्र से जुड़ा है। यह इलाका नगर परिषद बनने के बाद शहरी क्षेत्र में आ गया है, लेकिन यहां की गैस एजेंसी हेमकुंड साहिब ग्रामीण गैस वितरक अभी भी ग्रामीण कैटेगरी में ही चल रही है। इसी कारण लोगों को बुकिंग में दिक्कत आ रही है। दो सिलेंडर घर भेज देते हैं सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि एजेंसी की तरफ से दो सिलेंडर वकील के घर पहुंचा दिए जाएंगे। हालांकि इस पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताई और कहा कि यह सिर्फ उनका मामला नहीं है, बल्कि इलाके के कई लोग इससे प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि मिड-डे मील से जुड़े बच्चों को भी परेशानी हो रही है, क्योंकि सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहा। वकील ने अपनी स्थिति बताते हुए कहा कि 11 मार्च से उनके घर में खाना नहीं बना है। उन्होंने खाली सिलेंडर को फूल माला पहनाकर घर में रखा हुआ है। रोज सुबह-शाम उसे देखकर नए सिलेंडर का इंतजार करते हैं। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी। 3 पॉइंट में जानिए याचिका 1. याचिका कर्ता वकील ने अपनी याचिका में लिखा है कि वह नगर परिषद नयागांव इलाके में रहते हैं, लेकिन उनकी गैस एजेंसी ग्रामीण इलाके की है। जिस कारण वह सिलेंडर बुक नहीं कर पा रहे हैं। 2. उनके आसपास के कुछ लोगों का गैस कनेक्शन दूसरी एजेंसी से है, जिसको शहरी गैस एजेंसी का दर्जा मिला हुआ है। वह लोग 25 दिन में सिलेंडर बुक कर रहे हैं, लेकिन उन्हें 45 दिन के इंतजार के लिए बोला जा रहा है। 3. शहरी और ग्रामीण इलाकों का हवाला देकर लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इससे ग्राहक भी परेशान है और गैस एजेंसी भी परेशान हो रही है। इसमें कोई सही नियम बनाया जाए।



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