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गुरुग्राम के शिव आश्रम में अवैध बोरवेल बंद कराया:नगर निगम और प्रदूषण बोर्ड की संयुक्त कार्रवाई, जल संसाधन विभाग को भेजी रिपोर्ट




गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) की एक संयुक्त टीम ने ओल्ड दिल्ली रोड स्थित शिव आश्रम परिसर में एक अवैध बोरवेल के खिलाफ कार्रवाई की है। भूजल के अवैध दोहन की पुष्टि होने के बाद बोरवेल को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया। इस संयुक्त निरीक्षण का नेतृत्व नगर निगम गुरुग्राम के अतिरिक्त निगमायुक्त यश जालुका ने किया। उनके साथ कार्यकारी अभियंता प्रवीण राघव और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एसडीओ/एईई विशाल शौकीन सहित दोनों विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। टीम ने पाया कि भूजल निकासी के लिए आवश्यक वैधानिक अनुमति नहीं ली गई थी। बिना अनुमति कराया बोरवेल जांच के दौरान यह सामने आया कि शिव आश्रम, ओल्ड दिल्ली रोड निवासी राजीव यादव उर्फ सोनू यादव इस बोरवेल का संचालन कर रहे थे। संयुक्त टीम ने मौके पर ही अवैध बोरवेल को बंद कराया और संबंधित व्यक्ति को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति भूजल का दोहन करना पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है और इससे भूजल स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार किए गए और एक विस्तृत रिपोर्ट भी बनाई गई। अनधिकृत भूजल दोहन के विरुद्ध जारी रहेगा अभियान इस मामले की सूचना हरियाणा जल संसाधन विभाग को भी भेजी गई है ताकि वे अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई कर सकें। अधिकारियों ने बताया कि अवैध बोरवेलों और अनधिकृत भूजल दोहन के विरुद्ध यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नगर निगम गुरुग्राम और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नागरिकों से अपील की है कि भूजल दोहन से संबंधित कोई भी गतिविधि शुरू करने से पहले संबंधित विभागों से अनुमति अवश्य लें। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और जल संसाधनों के सतत उपयोग में सहयोग करने का आग्रह किया।



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