सोनीपत के राई थाना क्षेत्र में जीटी रोड से केएमपी मार्ग की ओर जाने वाले रास्ते पर रॉन्ग साइड से आ रहे एक ट्रक की टक्कर से महिंद्रा पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में चालक की बाईं आंख के ऊपर गंभीर चोट आई, जबकि पिकअप का अगला और बायां हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घायल चालक को राहगीरों ने एंबुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे पीजीआईएमएस रोहतक रेफर कर दिया गया। उपचार के बाद घायल चालक ने थाने पहुंचकर शिकायत दी, जिसके आधार पर राई थाना पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिमाचल से माल खाली कर मानेसर लौट रहा था चालक उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के गांव प्राणपुर निवासी कपिल गुप्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह वर्तमान में आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम में रहता है और हनविका ट्रांसपोर्ट में चालक के रूप में कार्यरत है। 16 जुलाई को वह महिंद्रा पिकअप (HR47G-1861) में हिमाचल प्रदेश के मुबारिकपुर में माल खाली करने के बाद आईएमटी मानेसर लौट रहा था। गलत दिशा से आए ट्रक ने सामने से मारी टक्कर कपिल के अनुसार, जैसे ही वह जीटी रोड से केएमपी रोड पर कुछ दूरी आगे बढ़ा, तभी सामने से गलत दिशा में आ रहे ट्रक (HR55BC-3591) ने उसकी गाड़ी को सामने से टक्कर मार दी। उसने दुर्घटना से बचने का प्रयास किया, लेकिन ट्रक चालक तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए पिकअप के बाएं हिस्से से जा भिड़ा। राहगीरों ने अस्पताल पहुंचाया, रोहतक किया गया रेफर हादसे के बाद चालक वाहन में ही फंस गया। मौके पर मौजूद राहगीरों ने उसे बाहर निकालकर एंबुलेंस से सिविल अस्पताल सोनीपत पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे पीजीआईएमएस रोहतक रेफर कर दिया। घायल के घर लौटने के बाद दर्ज हुई शिकायत पुलिस के अनुसार, हादसे वाले दिन अस्पताल से घायल की सूचना मिलने पर जांच अधिकारी अस्पताल पहुंचे, लेकिन घायल इलाज के लिए रोहतक रेफर हो चुका था। बाद में मोबाइल पर संपर्क करने पर घायल ने बताया कि वह उपचार के बाद घर पहुंच गया है और स्वस्थ होने पर थाने में शिकायत देगा। इसके बाद कपिल राई थाने पहुंचा और अपनी लिखित शिकायत पुलिस को सौंपी। दो धाराओं में एफआईआर दर्ज, जांच शुरू शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट (एमएलआर) के आधार पर राई थाना पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 और 125(ए) के तहत एफआईआर दर्ज की है। मामला दर्ज होने के बाद जांच अधिकारी मौके के निरीक्षण के लिए रवाना हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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