हरियाणा के करनाल में नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक शोषण का मामला सामने आने के बाद बाल कल्याण समिति की सिफारिश पर पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर दी है। मामले में आरोप है कि हिसार और पानीपत के दो युवकों ने बच्ची को बहला-फुसलाकर उसका शोषण किया। पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए हिसार भेज दिया है, जबकि पीड़िता को फिलहाल सुरक्षित आश्रय में रखा गया है। बाल कल्याण समिति के सामने पेश की गई बच्ची
शिकायतकर्ता मां ने बीती 13 अप्रैल को अपनी 16 वर्षीय बेटी को बाल कल्याण समिति करनाल के समक्ष प्रस्तुत किया। मां ने बताया कि बच्ची बार-बार घर से निकल जाती है। इसके बाद समिति ने बच्ची की काउंसलिंग करवाई, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। पहले भी कराया गया था रेस्क्यू
काउंसलिंग के दौरान बेटी ने लिखित में बताया कि उसका बाल विवाह 7 जुलाई 2025 को तय किया गया था। उस समय समिति ने उसे रतनगढ़ से रेस्क्यू कर श्रद्धानंद अनाथालय करनाल में अस्थायी रूप से रखा था। बाद में बच्ची की इच्छा के अनुसार उसे उसकी मां के सुपुर्द कर दिया गया। लेकिन 29 जुलाई 2025 को माता-पिता ने उसे फिर उसी लड़के के पास भेज दिया, जिससे उसकी शादी तय थी। हिसार के युवक पर शोषण का आरोप
बच्ची ने बताया कि हिसार जिला के एक गांव में रहने वाले कुलदीप ने उसके साथ शारीरिक शोषण किया। इससे परेशान होकर वह वहां से निकलकर वापस आ गई। इसके बाद बाल कल्याण समिति ने उसे एमडीडी बाल भवन फूसगढ़, करनाल में अस्थायी आश्रय दिया, जहां वह वर्तमान में रह रही है। पानीपत के युवक पर भी गंभीर आरोप
बीती 15 अप्रैल को एमडीडी बाल भवन की काउंसलर द्वारा बच्ची की दोबारा काउंसलिंग की गई। इसमें सामने आया कि कुलदीप के बाद पानीपत के रहने वाले रिंकू ने भी उसके साथ यौन शोषण किया। यह जानकारी काउंसलर ने बाल कल्याण समिति के समक्ष रखी। समिति ने पुलिस को दी कार्रवाई की सिफारिश
मामले की गंभीरता को देखते हुए बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश, सदस्य सुमन और सदस्य सुषमा ने बीती 15 अप्रैल को सदर थाना करनाल को लेटर भेजकर कार्रवाई की सिफारिश की। पत्र में कहा गया कि पोक्सो कानून के तहत इस तरह के मामलों की सूचना पुलिस को देना अनिवार्य है। समिति ने बच्ची का मेडिकल टेस्ट कराने और संबंधित थाना, जिला हिसार को मामले की जानकारी देकर आगे की कार्रवाई करने को कहा। पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर हिसार भेजा मामला
पुलिस के अनुसार 21 अप्रैल को बाल कल्याण समिति से प्राप्त शिकायत के आधार पर थाना सदर करनाल में जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। सदर थाना प्रभारी तरसेम चंद ने बताया कि मामले में पोक्सो एक्ट और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। मामला जिला हिसार होने के कारण जीरो एफआईआर को आगे की कार्रवाई के लिए वहां भेज दिया गया है।
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करनाल में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला:बाल कल्याण समिति की सिफारिश पर जीरो एफआईआर दर्ज,हिसार और पानीपत के युवकों पर शोषण के आरोप
