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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में आवासीय कॉलोनियों में चल रहे व्यवसायों पर अब सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने रांची नगर निगम को पत्र लिखकर अपनी भूमि/भवन पर किसी भी प्रकार के व्यापार के लिए ट्रेड लाइसेंस जारी नहीं करने और पहले से जारी लाइसेंस रद्द करने को कहा है। प्रशासक के आदेश पर हरमू हाउसिंग कॉलोनी में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यहां आठ प्रमुख मार्गों पर सर्वे के लिए आठ विशेष टीमों का गठन किया गया है। टीमों द्वारा आवासीय भवनों में चल रही दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की जा रही है। नगर निगम के अनुसार, सभी अवैध रूप से चल रहे व्यवसायों के ट्रेड लाइसेंस विधि अनुसार तुरंत रद्द किए जाएंगे और नए लाइसेंस जारी नहीं होंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि वे आवासीय परिसर में चल रहे अपने व्यवसाय तुरंत बंद करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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आवास बोर्ड ने आवासीय कॉलोनी में ट्रेड लाइसेंस जारी नहीं करने का किया आग्रह







