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अफीम तस्करी के मामले में दोषी को 10 साल की कैद



भास्कर न्यूज | अम्बाला नशा तस्करी के मामले में कमर्शियल क्वांटिटी में 2 किलो 600 ग्राम अफीम के साथ पकड़े गए पप्पू साहनी निवासी जिला सीतामढ़ी (बिहार) को एनडीपीएस की स्पेशल कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। इस मामले में पप्पू साहनी के खिलाफ पड़ाव थाने में 21 अक्टूबर 2022 को एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया था। पप्पू को 20 अक्टूबर की रात सीआईए स्टाफ-1 की टीम ने पकड़ा था। पप्पू अफीम की खेप लेकर शाहाबाद की तरफ से बस द्वारा अम्बाला आ रहा था और शास्त्री कॉलोनी मोड़ के पास उतरकर पैदल कैंट की ओर जाने की सूचना थी। सीआईए-1 की टीम ने आरोपी की पकड़कर तलाशी ली तो 2 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद हुई। जांच में सामने आया था कि वह बिहार और मणिपुर से अफीम लाकर अम्बाला में सप्लाई करता था।



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