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Sonipat NEET Exam: Section 163 Imposed, 200m No Entry, Digital Surveillance



सोनीपत जिलाधीश नेहा सिंह ने धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

सोनीपत में 3 मई को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG 2026) को लेकर सोनीपत प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। परीक्षा को पूरी तरह नकल विहीन, पारदर्शी और शांतिपूर्ण बनाने के लिए जिलाधीश नेहा सिंह ने सभी 8 परीक्षा केंद्रों के

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जिलाधीश नेहा सिंह के आदेशानुसार, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के हथियार जैसे तलवार, लाठी, गंडासी, चाकू या आग्नेयास्त्र ले जाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। इतना ही नहीं, केंद्रों के पास 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने पर भी पाबंदी होगी। प्रशासन का उद्देश्य परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की बाहरी दखलअंदाजी को रोकना है।

फोटो स्टेट की दुकानें रहेंगी बंद

नकल माफियाओं और असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन ने एक और बड़ा कदम उठाया है। परीक्षा वाले दिन केंद्रों के पास स्थित सभी फोटो स्टेट मशीन की दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। इसके अलावा, केंद्रों के आसपास मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के इस्तेमाल पर भी सख्त निगरानी रखी जाएगी।

नियम तोड़ा तो जेल की हवा

जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति नियमों की अवहेलना करता पाया गया, तो उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है।

सरकारी मुलाजिम रहेंगे तैनात

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ये प्रतिबंध आम जनता और बाहरी व्यक्तियों के लिए हैं। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों, सुरक्षा बलों और परीक्षा संचालन में लगे सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे, ताकि वे सुचारू रूप से अपनी जिम्मेदारी निभा सकें।



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