चंडीगढ़4 घंटे पहले
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फाइल फोटो।
हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में डेपुटेशन पर कार्यरत शिक्षकों और स्कूल मुखियाओं को बड़ी राहत दी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर ऐसे सभी PRT, TGT, PGT, ESHM, हेडमास्टर और प्रिंसिपल के डेपुटेशन की अवधि 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी है।
शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजय सिंह दहिया द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह राहत उन शिक्षकों और अधिकारियों को मिलेगी जिन्हें सक्षम प्राधिकारी अथवा मुख्यमंत्री की मंजूरी से दूसरे सरकारी स्कूलों में डेपुटेशन पर भेजा गया था और जिन्हें अब तक उनके मूल स्कूलों में रिलीव नहीं किया गया है।
यहां देखिए ऑर्डर की कॉपी…
छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए फैसला
सरकार ने आदेश में स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की पढ़ाई निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए डेपुटेशन अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था 30 सितंबर 2026 तक या संबंधित कैडर की ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव के अंतिम रूप लेने तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगी।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
आदेश के दायरे में आने वाले कर्मचारी, प्राइमरी टीचर (PRT), ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT), पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT), ESHM, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, इन सभी की मौजूदा डेपुटेशन नियुक्तियां पहले जारी शर्तों और नियमों के तहत ही प्रभावी रहेंगी।
ट्रांसफर ड्राइव से पहले बड़ा फैसला
शिक्षा विभाग के इस फैसले को आगामी ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है। विभाग का मानना है कि यदि डेपुटेशन पर कार्यरत शिक्षकों को एक साथ वापस भेजा जाता है तो कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी हो सकती है, जिससे शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। इसी कारण फिलहाल उनकी सेवाएं यथावत रखने का निर्णय लिया गया है।
सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए आदेश
विभाग ने आदेश की प्रतियां मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, शिक्षा मंत्री कार्यालय, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO), जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO) और सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों (BEO) को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी हैं। डेपुटेशन पर तैनात शिक्षक फिलहाल अपने वर्तमान स्कूलों में बने रहेंगे। ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव पूरी होने तक स्कूलों में स्टाफ की उपलब्धता बनी रहेगी। छात्रों की पढ़ाई और स्कूल संचालन पर तत्काल असर नहीं पड़ेगा।
