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नाबालिग से छेड़छाड़ करने पर 5 साल की सजा:नूंह में कूड़ा फेंकने जा रही थी लड़की, जबरन पकड़ा, 10 हजार का जुर्माना लगा




नूंह की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के एक मामले में दोषी अजहरुद्दीन को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह मामला वर्ष 2018 में नूंह जिले के पिनगवां थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन की कोर्ट ने मंगलवार, 11 अगस्त 2026 को यह फैसला सुनाया। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेन्स अंडर POCSO Act में 5 अगस्त को आरोपी को दोषी करार दिया गया था। इसके बाद सजा की अवधि तय करने के लिए दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। कोर्ट ने से की सजा में नरमी बरतने की अपील सजा पर बहस के दौरान दोषी अजहरुद्दीन ने कोर्ट से नरमी बरतने की अपील की। उसने अपनी आर्थिक और पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए बताया कि उसके परिवार में छह भाई-बहन हैं, माता-पिता बुजुर्ग हैं और छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है। अजहरुद्दीन ने खुद को परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य बताया और अपनी पत्नी के बीमार व गर्भवती होने की बात भी कही। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने भी इन्हीं परिस्थितियों को आधार बनाकर कोर्ट से कम सजा देने का आग्रह किया। वहीं, सरकारी पक्ष ने POCSO अधिनियम की धारा 10 के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा का हवाला देते हुए दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की। न्यायिक हिरासत में बिताई सजा होगी समायोजित दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया। इसके बाद दोषी अजहरुद्दीन को पांच वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मुकदमे के दौरान दोषी द्वारा न्यायिक हिरासत में बिताई गई अवधि को नियमानुसार सजा में समायोजित किया जाएगा। यह मामला पिनगवां थाना में दर्ज FIR संख्या 100/2018 से संबंधित है, जो करीब आठ वर्ष पुराना है। लड़की कूड़ा डालने जा रही थी, कि आरोपी ने उसे दबोच लिया और छेड़छाड़ की।



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