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हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के विज्ञापन संख्या 01/2023 के तहत चयनित ग्रुप-डी कर्मचारियों में से भिवानी जिले में 23 कर्मचारी ऐसे पाए, जिनके दस्तावेज पूरे नहीं हैं। दस्तावेजों की जांच किए जाने पर इन कर्मचारियों को मानव संसाधन विभाग द्वारा अपात्र
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डीसी साहिल गुप्ता ने जिले के सभी विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिए कि उनके कार्यालयों में यदि विज्ञापन संख्या 01/2023 के अंतर्गत अस्थायी रूप से कार्यरत ऐसे ग्रुप-डी कर्मचारी नियुक्त हैं। जिनके नाम एवं रोल नंबर मानव संसाधन विभाग द्वारा भेजी गई अपात्र अभ्यर्थियों की सूची में शामिल हैं, तो उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे अभ्यर्थियों को उक्त नियुक्ति के आधार पर सरकारी सेवा में कार्य जारी रखने की अनुमति न दी जाए।
उन्होंने बताया कि भिवानी जिले से संबंधित 23 अभ्यर्थियों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यमुक्त करने की कार्रवाई पूर्ण कर इसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन एवं संबंधित उच्च अधिकारियों को भेजी जाए। आदेशों की पालना में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा देरी के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष स्वयं उत्तरदायी होंगे।
ये 23 अभ्यार्थी अपात्र मिले सूची के अनुसार कार्यवाही में आए 23 अपात्र अभ्यर्थियों में विक्रांत पुत्र धन्ना राम, बलवान पुत्र रामफूल, नवीन पुत्र पुरुषोतम, रवि शंकर पुत्र फकीरचंद, परीक्षित पुत्र रामपाल, मंजू पुत्री रमेश, रोहित सिंह पुत्र रमेश चंद्र, पवन कुमार पुत्र जसवंत सिंह, नसीब कुमार पुत्र रणबीर सिंह, सचिन पुत्र भीम सिंह, मनीषा पुत्री राजेंद्र सिंह, मनप्रीत सिंह पुत्र चांद राम, कविता पुत्री कृष्ण कुमार, ज्योति पुत्री सुखबीर, कृष्ण कुमार पुत्र महाबीर, अंतिम पुत्री राजपाल, नरेश कुमार पुत्र धारे सिंह, प्रदीप पुत्र रामानंद, विकास पुत्र सतबीर सिंह, मनोज कुमार पुत्र बिजेंद्र, अभयपद पुत्र संजय कुमार, साहिल पुत्र रमेश तथा शुभम पुत्र रमेशदास शामिल हैं। डीसी ने कहा कि सभी विभाग मानव संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार नाम एवं रोल नंबर का मिलान कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।







