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यमुनानगर की गंगानगर कॉलोनी में करीब तीन वर्ष पहले हुई संदीप हत्याकांड में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार की अदालत ने करण उर्फ कन्नी, इमरान, प्रिंस उर्फ अड्डा और राजा उर्फ कालू को हत्या का दोषी मानते हुए प्रत्येक पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी और न्यायिक हिरासत में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। उपचार के दौरान हो गई थी मौत उप जिला न्यायवादी रविंद्र मलिक के अनुसार, घटना 24 जुलाई 2023 की रात की है। संदीप अपने दोस्त अंकुश के साथ घर लौट रहा था। जब दोनों गंगानगर कॉलोनी स्थित ठेकेदार वाली गली में पहुंचे, तभी पहले से मौजूद आरोपियों ने उन्हें रोक लिया। रंजिश के चलते आरोपियों ने संदीप पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल संदीप को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत बिगड़ने पर उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान 2 अगस्त 2023 को उसकी मौत हो गई। इसके बाद शहर जगाधरी थाना पुलिस ने पहले से दर्ज मारपीट के मामले में हत्या की धारा जोड़कर जांच शुरू की। आठ आरोपियों काे किया था गिरफ्तार पुलिस जांच के दौरान इस मामले में चार नाबालिगों सहित कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। नाबालिग आरोपियों का मामला फिलहाल किशोर न्याय बोर्ड में लंबित है। वहीं, पुलिस ने वैज्ञानिक जांच, मेडिकल रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर चार मुख्य आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए अदालत ने चारों आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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यमुनानगर में हत्या के चार दोषियों को उम्रकैद:35-35 हजार का जुर्माना भी लगाया, 2023 में लाठी-डंडों से की थी युवक की हत्या







