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हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली सेकेंडरी और सीनियर सेकंडरी (कम्पार्टमेंट व अतिरिक्त) परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और नकलमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जारी आदेशों के अनुसार, जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके साथ ही लाठी, तलवार, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासा, चाकू जैसे घातक हथियार और आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन का उद्देश्य परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकना है। परीक्षा समय में फोटोस्टेट दुकानें रहेंगी बंद जिला प्रशासन ने परीक्षा के दौरान नकल पर रोक लगाने के लिए एक और अहम फैसला लिया है। आदेशों के अनुसार परीक्षा समय यानी दोपहर बाद डेढ़ बजे से शाम 5 बजे तक फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेंगी, ताकि किसी भी प्रकार की अनुचित सामग्री की कॉपी न कराई जा सके। इन पर नहीं होगा आदेश लागू यह आदेश पुलिस कर्मियों, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों और धार्मिक प्रतीक के रूप में कृपाण धारण करने वालों पर लागू नहीं होंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को दिए गए सख्त निर्देश जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक को आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि सेकेंडरी (कम्पार्टमेंट व अतिरिक्त) की परीक्षाएं 10 जुलाई से 18 जुलाई तक आयोजित की जाएंगी।
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करनाल में लाठी- डंडे लेकर चलने पर प्रतिबंध:10 जुलाई से हरियाणा शिक्षा बोर्ड की कम्पार्टमेंट परीक्षा, फोटोस्टेट दुकानें बंद रहेंगी







