spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img

Related Posts

पंचकूला में कोचिंग सेंटरों पर प्रशासन का शिकंजा:फायर एनओसी, डबल स्टेयरकेस और स्प्रिंकलर सिस्टम अनिवार्य; चेकिंग के लिए टीमें गठित




पंचकूला प्रशासन ने जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। समीक्षा बैठक में डीसी सतपाल शर्मा ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने अग्निशमन विभाग को निर्देश दिए कि सभी कोचिंग संस्थानों में नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के प्रावधानों की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित की जाए। जिले के सभी कोचिंग संस्थानों के पास फायर एनओसी होना अनिवार्य है। जिन संस्थानों के पास यह अनुमति नहीं है, उन्हें नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एसडीएम पंचकूला और एसडीएम कालका की निगरानी में विशेष जांच अभियान चलाने तथा विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के लिए टीमें गठित
बैठक में जिला अग्निशमन अधिकारी तरसेम ने बताया कि पंचकूला और कालका क्षेत्र में कोचिंग संस्थानों के निरीक्षण के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं। उन्होंने बताया कि नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार कोचिंग संस्थानों में डबल स्टेयरकेस, दो एग्जिट प्वाइंट और स्प्रिंकलर सिस्टम की व्यवस्था अनिवार्य है। इसके अलावा जिले के होटल, रेस्टोरेंट और बार में भी अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। छोटी मार्केटों का भी होगा फायर सेफ्टी ऑडिट उपायुक्त ने निर्देश दिए कि कोचिंग संस्थानों के साथ-साथ छोटी मार्केटों का भी फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाए। ऑडिट के दौरान सामने आने वाले सुझावों को सरकार के पास भेजा जाएगा ताकि भविष्य में सुरक्षा मानकों को और बेहतर बनाया जा सके। अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन सख्त बैठक में शहर की विभिन्न मार्केटों में दुकानों के सामने लगने वाली अवैध रेहड़ी-फड़ियों और अतिक्रमण के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने बताया कि मार्केट एसोसिएशनों को पहले ही 10 दिन का समय देकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने चेतावनी दी कि 25 जून के बाद यदि किसी दुकान या शोरूम के सामने रेहड़ी-फड़ी पाई गई तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण से ग्राहकों को परेशानी होती है, नियमित दुकानदारों का कारोबार प्रभावित होता है और बाजारों में यातायात जाम की स्थिति पैदा होती है। प्रशासन सार्वजनिक कॉरिडोर में एक से दो फुट तक की सीमित छूट देगा, लेकिन इससे अधिक अतिक्रमण मिलने पर सामान जब्त कर लिया जाएगा। बैठक में एसडीएम कालका संयम गर्ग, नगर निगम के उप आयुक्त अभय सिंह, तहसीलदार पंचकूला सुरेश कुमार, तहसीलदार मोरनी प्रद्युमन, जिला अग्निशमन अधिकारी तरसेम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।



Source link

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

Popular Articles