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हरियाणा सरकार के गृह विभाग ने कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए जिला फरीदाबाद के एनआईटी (NIT) जोन में एक विशिष्ट दायरे के भीतर मोबाइल इंटरनेट, बल्क एसएमएस और डोंगल सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। यह कदम आज (30 मई) को क्षेत्र में प्रस्तावित एक बड़े तोड़फोड़ अभियान को देखते हुए उठाया गया है। गृह विभाग की अतिरिक्त सचिव डॉ. वंदना दिसोदिया (IAS) द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, प्रशासन को खुफिया सूचनाएं मिली थीं कि इस तोड़फोड़ अभियान के दौरान तनाव, उपद्रव और सार्वजनिक व निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की आशंका है। सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स (जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि) के माध्यम से भड़काऊ सामग्री और अफवाहों को फैलने से रोकने तथा भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है।
यहां देखिए ऑर्डर की कॉपी… कब तक बैन रहेंगी सेवाएं सरकार ने यह प्रतिबंध पूरे फरीदाबाद में नहीं है, बल्कि एनआईटी जोन के एक निश्चित केंद्र (अक्षांश 28.39448 और देशांतर 77.28622) के केवल 1 किलोमीटर के दायरे में ही प्रभावी रहेगा। इंटरनेट बंद का यह आदेश 30 मई, 2026 को सुबह 00:30 बजे से शुरू होकर रात 22:00 (10:00 बजे) तक ही लागू रहेगा। क्या बंद रहेगा मोबाइल इंटरनेट सेवाएं (2G/3G/4G/5G), बल्क एसएमएस (Bulk SMS) और सभी डोंगल सेवाएं इस अवधि में बंद रहेंगी। नागरिकों की सुविधा और व्यावसायिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई जरूरी सेवाओं को इस प्रतिबंध से पूरी तरह बाहर रखा है। बैंक से जुड़े काम और मोबाइल रिचार्ज के लिए आने वाले एसएमएस (SMS) सुचारू रूप से चलते रहेंगे। सामान्य फोन कॉल करने पर कोई रोक नहीं है। घरों और कार्यालयों में लगने वाले ब्रॉडबैंड और लीज लाइन इंटरनेट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले या अफवाह फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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