चंडीगढ़ | हरियाणा में गिरते लिंगानुपात को सुधारने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत मेडिकल अधिकारियों के खिलाफ की गई सख्त प्रशासनिक कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने खराब प्रदर्शन और निगरानी में कथित कमी के आधार पर निलंबित किए गए डॉक्टरों को अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ आगे की विभागीय कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगाने के आदेश दिए हैं। जस्टिस संदीप मोदगिल ने मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर के लिए निर्धारित करते हुए स्पष्ट किया कि तब तक 18 मई 2026 के निलंबन आदेश के आधार पर कोई आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता डॉ. सतपाल सिंह को उनके मूल पदस्थापन स्थल पर वापस ज्वाइन करने की अनुमति दी जाए। डॉ. विजय परमार, डॉ. विजय कुमार तथा अन्य याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा सरकार के 18 मई 2026 के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश के तहत इन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था।
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लिंगानुपात मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई:डॉक्टरों को राहत, हरियाणा सरकार की कार्रवाई पर रोक







