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पंचकूला में 63 साल के दोषी को 5 साल सजा:टॉफी का लालच देकर बच्ची से छेड़छाड़, फॉस्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का फैसला




पंचकूला की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने वर्ष 2024 के एक पॉक्सो मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए 63 वर्षीय आरोपी को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा न करने की स्थिति में दोषी की सजा की अवधि को नियमानुसार बढ़ाया जाएगा। न्यायाधीश ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत गंभीर अपराध का दोषी पाते हुए यह दंडात्मक कार्रवाई की है। पंचकूला के पिंजौर थाना एरिया में 18 जनवरी 2024 को शिकायत में पीड़िता के पिता ने बताया था कि उन्होंने आरोपी से एक मकान खरीदा था, जिसका आधा हिस्सा अभी भी आरोपी के पास था। शिकायतकर्ता और उनकी पत्नी दोनों कामकाजी होने के कारण अपने बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी भरोसे के नाते आरोपी को सौंप कर ड्यूटी पर जाते थे। इसी विश्वास का फायदा उठाते हुए, एक शाम जब माता-पिता घर लौटे, तो मासूम बच्ची ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि आरोपी ने टॉफी देने के बहाने उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच अधिकारी PSI सुनीत चौकन ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया था।



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