Related Posts

हिसार में शराब कारोबारी हत्याकांड:8 साल बाद 9 दोषी करार:अदालत 4 मई को सुनाएगी सजा, 2017 में लेन देने के ​विवाद में हुई थी हत्या




हिसार की सेशन जज अलका मलिक की अदालत ने करीब आठ साल पुराने शराब ठेकेदार जय सिंह उर्फ धौलिया हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए नौ आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत इन सभी दोषियों को 4 मई को सजा सुनाएगी। लेने देन के विवाद में हुई थी हत्या मामला नवंबर 2017 में सिटी थाना पुलिस ने जीएलएफ कॉलोनी निवासी सुनील की शिकायत पर दर्ज किया था। सुनील के अनुसार, उसका भाई जय सिंह शराब कारोबारी था और पहले राधेश्याम गुज्जर के साथ ठेकेदारी करता था। पैसों के लेन-देन को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। हिसाब करने के बहाने बुलाया था, ताबड़तोड़ मारी कई गोलियां घटना के दिन राधेश्याम ने जय सिंह को तेलियान पुल के पास ठेके पर हिसाब करने के बहाने बुलाया। जय सिंह अपने भांजे के साथ वहां पहुंचा, जहां पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बुधवार को अदालत ने 9 आरोपियों को दोषी करार दिया। इनको मिलेगी सजा दोषी ठहराए गए आरोपियों में राधेश्याम, अशोक, उमेद, सुरेंद्र, सुंदर, महिपाल, प्रवीन, दीपक और कृष्ण शामिल हैं। वहीं, अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में शेरसिंह और अमित को बरी कर दिया। अहम बात यह रही कि कई गवाह अपने बयानों से मुकर गए थे, इसके बावजूद अदालत ने उपलब्ध सबूतों के आधार पर आरोपियों को दोषी माना।



Source link

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें