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हिसार के RPF सब-इंस्पेक्टर हत्याकांड में दोषी को उम्रकैद:9 महीने जेल में रहेगा शरण देने वाला, सात आरोपी रिहा किए गए




हिसार में करीब छह वर्ष पुराने आरपीएफ सब-इंस्पेक्टर मनीष कुमार शर्मा हत्याकांड में हिसार की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जास्मिन शर्मा की कोर्ट ने मुख्य आरोपी हांसी जिले के नारनौंद क्षेत्र के मोठ लुहारी गांव निवासी संदीप उर्फ बांगरू को हत्या में दोषी करार देते हुए आजीवन करावास व 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह भी माना कि घटना अचानक हुए विवाद का परिणाम थी, इसलिए अन्य आठ आरोपियों के खिलाफ हत्या के लिए सामूहिक उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सका। हालांकि उनको अन्य आरोपों में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है लेकिन सात आरोपियों की हिरासत अवधि, उस सजा से ज्यादा थी जिसके कारण उनको रिहा कर दिया गया। आरोपियों को शरण देने वाले को 9 महीने की सजा आरोपियों को शरण देने के आरोप में बुडाखेड़ा गांव निवासी मुकेश उर्फ मुडा को नौ माह की सजा सुनाई है जबकि वह दो दिन जेल में रहा, इस कारण संदीप उर्फ बांगरू के साथ जेल में भेज दिया गया। अन्य दोषियों में आदमपुर निवासी दीपक उर्फ ढेलिया, खेड़ा गांव निवासी पवन उर्फ मोदी, मतलोडा गांव निवासी अमित उर्फ मिता, नलवा गांव निवासी जय भगवान उर्फ सोनू, भिवानी के साई रेवाड़ी गांव निवासी दिनेश उर्फ फौजी और जींद के खरकरामजी गांव निवासी सुनील उर्फ शीला, जींद के जुलाना गांव निवासी प्रियवर्त उर्फ कुकी को नौ माह से दो साल तक की सजा सुनाई है लेकिन ये सभी पौने दो साल से छह साल तक पहले ही इस केस में न्यायिक हिरासत में रह चुके हैं, जिस कारण इनको रिहा कर दिया गया। गैर कानूनी गतिविधि की सूचना पर पहुंचे थे सब-इंस्पेक्टर मामले के अनुसार, 18 मई 2020 की शाम आरपीएफ चौकी उकलाना को सूचना मिली थी कि उकलाना रेलवे स्टेशन और भूना रोड रेलवे फाटक के बीच रेलवे लाइन पर 5-6 संदिग्ध युवक बैठे हैं और किसी गैरकानूनी गतिविधि की तैयारी में हैं। सूचना पर चौकी प्रभारी एसआई मनीष शर्मा, सिपाही सतीश कुमार और विनोद कुमार मौके पर पहुंचे। शिकायतकर्ता सतीश कुमार के अनुसार, पुलिस ने युवकों से पूछताछ की तो उन्होंने अपने नाम संदीप, पवन उर्फ मोदी, सुनील उर्फ शीला और दिनेश उर्फ फौजी बताए। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिसकर्मियों से अभद्रता शुरू कर दी और हथियार निकाल लिए। इसी दौरान एक आरोपी ने कहा कि खेल खत्म करो, एक केस और भुगत लेंगे। देसी कट्‌टे से छाती में मारी गोली आरोप है कि संदीप उर्फ बंगरू ने देसी कट्टा निकालकर एसआई मनीष शर्मा की छाती में गोली मार दी। गोली लगते ही वह मौके पर गिर पड़े, जबकि आरोपी अपने साथियों के साथ फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल अधिकारी को नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद जीआरपी थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 186, 332, 353, 120-बी, 147, 148 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25/54/59 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।



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