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हरियाणा में तुरंत हटेंगे 58 प्लस के दिव्यांग कर्मचारी:वित्त विभाग ने भेजा सभी विभागाध्यक्षों को लेटर, 3 फरवरी के नियम फॉलो करने के निर्देश




हरियाणा सरकार ने 58 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद भी सेवा में बने हुए दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वित्त विभाग ने कहा है कि ऐसे कर्मियों को तुरंत प्रभाव से रिटायर किया जाए। वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि 3 फरवरी 2026 से लागू संशोधित सेवा नियमों के अनुसार कोई भी कर्मचारी 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु पार करने के बाद सेवा जारी रखने का दावा नहीं कर सकता। वित्त विभाग ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट तथा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के हालिया फैसलों के अनुपालन में जारी किए हैं। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सरकार ने अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के 14 अक्टूबर 2025 के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु पूरी होने के बाद किसी कर्मचारी को अंतरिम आदेश के आधार पर सेवा जारी रखने की अनुमति देना स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी व्यवस्था न केवल सार्वजनिक नीति के खिलाफ है बल्कि कानून के भी विपरीत है। हाईकोर्ट ने भी सरकार के फैसले को सही ठहराया वित्त विभाग ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 17 फरवरी 2026 के फैसले में सरकार द्वारा 3 फरवरी 2026 को किए गए सेवा नियम संशोधन को वैध माना। इसके बाद 10 मार्च 2026 के फैसले में भी हाईकोर्ट ने कहा कि 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मचारी 60 वर्ष तक सेवा जारी रखने का अधिकार नहीं जता सकते। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन कर्मचारियों ने न्यायालय के अंतरिम आदेशों के कारण 58 वर्ष के बाद भी कुछ अवधि तक कार्य किया है, उन्हें उस अवधि के वेतन, पेंशन सहित अन्य सेवा लाभों से वंचित नहीं किया जाएगा।



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