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हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सर्विस सिक्योरिटी का रास्ता साफ:पात्रता तय करने को 4 सदस्यीय कमेटी गठित, कमेटी तय करेगी संस्थाओं का ‘अथॉरिटी’ दायरे




हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी देने के लिए लागू हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्पलाई एक्ट 2024 एवं रुल्स, 2025 के तहत अब विभिन्न संस्थाओं को दायरे में शामिल करने की प्रक्रिया तेज होगी। प्रदेश सरकार ने इसके लिए चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार कमेटी यह तय करेगी कि किन संस्थाओं को एक्ट की धारा 2(एफ) में परिभाषित ‘Authority’ के तहत शामिल किया जा सकता है। इसके लिए संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जाएगी और पात्रता के स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ मापदंड निर्धारित किए जाएंगे। ये अधिकारी कमेटी में शामिल कमेटी में वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, संबंधित संस्था के प्रशासनिक सचिव, मानव संसाधन विभाग के विशेष सचिव तथा हरियाणा के एडवोकेट जनरल के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। एडवोकेट जनरल का प्रतिनिधि कमेटी में कानूनी सलाहकार की भूमिका निभाएगा। संस्थाओं के प्रस्ताव की होगी जांच आदेश के मुताबिक विभिन्न संस्थाएं अपने संबंधित प्रशासनिक सचिव के माध्यम से प्रस्ताव भेजेंगी। प्रस्ताव के साथ एजेंडा नोट भी देना होगा, ताकि कमेटी उसके आधार पर मामले की जांच कर सके।कमेटी प्रस्तावों की जांच के बाद यह तय करेगी कि संबंधित संस्था एक्ट के तहत कवरेज के लिए पात्र है या नहीं। इसके बाद पात्र संस्थाओं की प्रमाणित सूची तैयार की जाएगी। कर्मचारियों की सर्विस सिक्योरिटी से जुड़ा है मामला सरकार का यह कदम उन संस्थाओं और उनके कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिन्हें हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्पलाई एक्ट 2024 एवं रुल्स, 2025 के तहत सुरक्षा का लाभ मिलना है। कमेटी द्वारा पात्र संस्थाओं की सूची तैयार होने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि किन संगठनों के संविदा कर्मचारी इस कानून के दायरे में आएंगे। आदेश मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से 29 जुलाई 2026 को आदेश जारी किया गया। इसकी प्रतियां 3 अगस्त 2026 को संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई हैं।



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