हरियाणा सरकार ने राज्य के लगभग 35 हजार क्लर्कों को बड़ी राहत दी है। वित्त विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी कर क्लर्कों को अतिरिक्त इंक्रीमेंट (वेतनवृद्धि) देने का फैसला किया है। यह निर्णय क्लर्क एसोसिएशन की लंबे समय से चली आ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। वेतन विसंगतियों और इंक्रीमेंट की मांग पर करीब 35 हजार क्लर्कों ने साल 2023 में 42 दिनों तक प्रदेशव्यापी आंदोलन किया था। कर्मचारियों के प्रदर्शन के कारण सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच कई दौर की वार्ता हुई। अब सरकार ने सहमति जताते हुए अतिरिक्त इंक्रीमेंट देने का फैसला लिया। 2020 से पहले वालों को 3 इंक्रीमेंट वित्त विभाग द्वारा 30 जून 2026 को जारी आदेश के अनुसार, 8 फरवरी 2024 के पहले जारी प्रावधानों में संशोधन किया गया है। 2020 से पहले भर्ती सभी वरिष्ठ क्लर्कों को 3 अतिरिक्त इंक्रीमेंट दिए जाएंगे। 2020 बैच के क्लर्कों को 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। सभी पात्र कर्मचारियों का वेतन हरियाणा सिविल सर्विस (पे) नियम-2016 के अनुसार पुनर्निर्धारित (Re-fix) किया जाएगा। 27 वर्ष की सेवा पूरी करने पर मिलने वाले अतिरिक्त इंक्रीमेंट संबंधी पुराना प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। जिन कर्मचारियों को इसका लाभ पहले मिल चुका है, उसे नए प्रावधान के तहत समायोजित किया जाएगा। सरकार ने बदले पुराने नियम आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी (हरियाणा) की मांगों पर विस्तृत विचार करने के बाद फरवरी 2024 में जारी आदेश के कुछ प्रावधानों को बदलने का निर्णय लिया है। नए आदेश के तहत अब बड़ी संख्या में क्लर्कों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
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हरियाणा के 35 हजार क्लर्कों को बड़ी राहत:सरकार ने 2 से 3 अतिरिक्त इंक्रीमेंट दिए; 3 साल पहले 42 दिन रखी थी हड़ताल
