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सीनियर कांस्टेबलों की याचिका कैट से खारिज, प्रमोशन के लिए बी-1 टेस्ट पास करना अनिवार्य



चंडीगढ़ | कैट ने यूटी पुलिस में प्रमोशन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली 2005 से 2009 बैच के जवानों की तीन याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बेंच के सदस्य (न्यायिक) सुरेश कुमार बत्रा और सदस्य (प्रशासनिक) रश्मि सक्सेना साहनी ने साफ किया कि हेड कांस्टेबल बनने के लिए बी-1 लिखित परीक्षा पास करना अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन के लिए 70% सीनियोरिटी, 25% टेस्ट और 5% स्पोर्ट्स कोटे का नियम वैध है। इस फैसले के बाद 18 साल तक की सेवा दे चुके कांस्टेबल भी प्रमोशन के लिए जूनियरों (2019 बैच) के साथ परीक्षा में बैठेंगे। कैट के इस फैसले के असर चंडीगढ़ पुलिस के करीब 5000 मुलाजिमों पर पड़ेगा। क्या था मामला- जवानों ने दी थी ‘भेदभाव’ की दलील वर्ष 2005 से 2009 बैच के 14 प्रमुख कांस्टेबलों (प्रदीप कुमार, अजय, रविंदर सिंह, अमित कुमार व अन्य) ने 2021 के उस स्टैंडिंग ऑर्डर को चुनौती दी थी, जिसमें 25% कोटा बी-1 टेस्ट के लिए तय किया गया था। इनकी दलील थी कि 1982 से 2021 तक प्रमोशन केवल सीनियोरिटी के आधार पर होते रहे। अचानक टेस्ट अनिवार्य करने से 2019 बैच के जवान टेस्ट पास कर सीनियर बन जाएंगे, जो अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। }प्रशासन का पक्ष: एडवोकेट अरविंद मोदगिल ने तर्क दिया कि 3068 कांस्टेबलों में 2987 प्रमोशन के योग्य हैं। 1,272 ने परीक्षा दी। 95% पद सीनियोरिटी से भर दिए गए तो मेरिट खत्म हो जाएगी। फैसले की 5 बड़ी बातें: इसलिए खारिज हुई याचिका… देर रात रिजल्ट घोषित, 1272 में से 945 पास यूटी पुलिस ने 2024 में बी-1 परीक्षा ली थी, जिसमें 1272 जवान शामिल हुए थे। सीनियर कांस्टेबलों की अपील पर हाईकोर्ट ने रिजल्ट जारी करने पर रोक लगाई थी। कैट के फैसले के बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने शुक्रवार रात रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। 1272 में से 945 पास हुए हैं।



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