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सिरसा में 69,932 वोटर्स का नाम पुरानी सूची में नहीं:99,830 मतदाताओं की नाम-आयु गलत मिली; चुनाव आयोग भेजेगा नोटिस




सिरसा जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के सर्वे के बाद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जिले के 69,932 मतदाताओं का नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं मिले। अब इन मतदाताओं को चुनाव आयोग नोटिस जारी करेगा। इसके बाद इन लोगों को प्रुफ देना होगा कि वे यहां के स्थायी निवासी है या किस कारण नाम पहले दर्ज नहीं करवाया। इनके अलावा 99,830 मतदाताओं की वेरिफिकेशन में त्रुटियां मिली है। इनमें नाम सही न होना और किसी की आयु पूरी नहीं है। उनको भी नोटिस के माध्यम से दस्तावेज जमा कराने को कहा जाएगा। जिले में कुल 1,087 मतदान केंद्रों पर कुल 9,08,750 मतदाताओं की सूची जारी हुई हैं, जिनमें 4,82,381 पुरुष, 4,26,345 महिला तथा 24 अन्य मतदाता शामिल हैं। इसे लेकर लोगों में संशय बना गया है कि इतने वोट कट गए? ईआरओ हनुमान दास का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है और इनको अपना कोई दस्तावेज देना होगा और सूची में नाम शामिल हो जाएगा। वोट डाल सकेंगे। जानें.. किस विधानसभा में कितने वोट कालांवली विधानसभा क्षेत्र में 198 मतदान केंद्रों पर 1,72,461 मतदाता, डबवाली में 231 मतदान केंद्रों पर 1,87,521 मतदाता, रानियां में 211 मतदान केंद्रों पर 1,76,337 मतदाता, सिरसा में 233 मतदान केंद्रों पर 1,86,433 मतदाता तथा ऐलनाबाद में 214 मतदान केंद्रों पर 1,85,998 मतदाता हैं। सभी राजनीतिक दलों को सौंपी मतदाता सूची इसे लेकर शुक्रवार को लघु सचिवालय के सभागार में उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शांतनु शर्मा की अध्यक्षता में जिले के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग ली। 31 जुलाई को प्रारूप मतदाता सूची जारी की है। इन सूचियों पर 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। इनका निस्तारण 28 सितंबर 2026 तक किया जाएगा तथा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 3 अक्टूबर 2026 को होगा। मीटिंग में विभिन्न राजनीतिक दलों से प्रतिनिधि तरुण गुलाटी, राज कुमार सिंह, भूराराम, प्रेम राठी, ओम प्रकाश, कुलदीप, संजय नायक, हंसराज सामा, डॉ. सुकेश अरोड़ा, चुनाव कानूनगो रीना मौजूद रहे। बूथ लेवल पर पुनरीक्षण करें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने-अपने बूथ लेवल एजेंट नियुक्त कर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय सहयोग दें। साथ ही पात्र नागरिकों, विशेषकर 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं, महिलाओं तथा अन्य पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए प्रेरित करें। जिन मतदाताओं के नाम, पता अथवा अन्य विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि है अथवा नाम शामिल नहीं है, वे निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से निर्धारित अवधि के भीतर दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।



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