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सिरसा में निजी प्ले स्कूलों में मिली खामियां, आदेश जारी:पर्याप्त क्लास-रूम, खेल मैदान नहीं, पंजीकरण के बाद टीम करेगी दौरा




सिरसा में निजी प्ले स्कूल को लेकर प्रशासन सख्ती के आदेश लागू कर दिए हैं। इसे लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने स्कूलों का ब्यौरा मांग लिया है। हाल ही में टीम ने कई प्ले स्कूलों में दौरा किया था, उसी में कई तरह की कमियां पाई गई। किसी प्ले स्कूल में पर्याप्त क्लास रूम, विश्राम घर व लाइब्रेरी तो किसी में इनडोर-आउटडोर खेल मैदान नहीं मिला। जिसके बाद विभाग ने यह ठोस कदम उठाया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की उप निदेशक डॉ. दर्शना सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा निजी प्ले स्कूलों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है। जिले के सभी निजी प्ले स्कूल संचालक हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल के माध्यम से अपने संस्थान का शीघ्र पंजीकरण करवाएं और सभी मानकों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें। यदि बिना पंजीकरण संचालित किए जा रहे निजी प्ले स्कूलों अथवा निर्धारित मानकों का पालन न करने वाले संस्थानों के विरुद्ध सक्षम उच्च अधिकारियों की स्वीकृति के बाद नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद विभाग की टीम द्वारा स्कूलों के निरीक्षण के दौरान सरल पोर्टल पर निर्धारित चेक लिस्ट के अनुसार सभी बिंदुओं का सत्यापन किया जाएगा। बता दें कि पिछले साल ऐलनाबाद के एक निजी प्ले स्कूल में बच्चे की जान चली गई थी, जांच में कई खामियां पाई गई थी। बाद में उसे सील किया गया। यह सुविधाएं नहीं मिली, जिनको पूरा करने के आदेश
डॉ. दर्शना सिंह ने बताया, निरीक्षण के दौरान कुछ निजी प्ले स्कूलों में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं एवं दस्तावेजों से संबंधित कमियां पाई गई हैं। ऐसे सभी संचालक इन आपत्तियों का शीघ्र निराकरण करते हुए अपने संस्थान में कम से कम तीन (03) कक्षाएं, विश्राम कक्ष, पुस्तकालय, कार्यालय कक्ष, बच्चों के लिए इनडोर एवं आउटडोर खेल क्षेत्र, बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग-अलग स्वच्छ शौचालय तथा अन्य सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रत्येक प्ले स्कूल में प्रशिक्षित शिक्षण एवं गैर-शिक्षण स्टाफ, स्टाफ का पुलिस सत्यापन, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं फायर सेफ्टी प्रमाण-पत्र, सीसीटीवी कैमरे, प्राथमिक उपचार, भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता प्रमाण-पत्र, नियमित स्वास्थ्य जांच, पॉक्सो एवं बाल संरक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन, बाल हितैषी वातावरण, आवश्यक शिक्षण एवं खेल सामग्री एवं हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित अन्य सभी मानकों की अनुपालना अनिवार्य है।



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