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झज्जर डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने जिला के नागरिकों से आह्वान किया है कि नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा स्वीकृत सभी लाइसेंसशुदा कॉलोनियों में यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा आंतरिक सड़कों अथवा सेक्टर सड़कों के राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) में अतिक्रमण किया गया है, तो उसे तुरंत प्रभाव से स्वयं हटा लें। अन्यथा जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एस+4 निर्माण में नियमों का पालन जरूरी डीसी ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने स्टिल्ट प्लस चार (एस+4) निर्माण की अनुमति ली है और ग्राउंड फ्लोर पर अवैध निर्माण किया है, वे इसे तुरंत हटा लें। उन्होंने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे निर्माणों पर रोक लगाई गई है। स्टिल्ट फ्लोर का अवैध उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रिहायशी प्लॉट्स में स्टिल्ट फ्लोर का किसी भी प्रकार का अवैध उपयोग, कब्जा या निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसका उपयोग केवल स्वीकृत भवन योजना के अनुसार ही किया जा सकता है। उपायुक्त ने चेतावनी दी कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नगर योजनाकार ने भी दिए निर्देश जिला नगर योजनाकार अंजू ने बताया कि कॉलोनाइजर, डेवलपर, प्लॉट/फ्लोर मालिक, आरडब्ल्यूए और संबंधित व्यक्तियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सड़कों के राइट ऑफ वे पर बनाए गए ग्रीन एरिया, लॉन, बाउंड्री वॉल और अन्य अवैध निर्माण तुरंत हटाएं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्देशों का स्वैच्छिक पालन करें और जिले को स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में सहयोग दें।
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लाइसेंसशुदा कॉलोनियों में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं; डीसी:एस+4 निर्माण में ग्राउंड फ्लोर पर अवैध निर्माण पर भी सख्ती, अनदेखी पर होगी कार्रवाई







