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रिटायर कर्मियों को राहतग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट की गणना के लिए बदले नियम



चंडीगढ़| पंजाब सरकार ने उन राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है जो एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच सेवानिवृत्त (रिटायर) हुए थे। सरकार ने इन कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण (लीव इनकैशमेंट) की गणना के लिए अब अधिक काल्पनिक (नोटशनल) महंगाई भत्ते (डीए) के आधार का उपयोग करने का निर्णय लिया है। इससे पात्र कर्मचारियों को पुरानी तुलना में अधिक वित्तीय लाभ मिलेगा। यह जानकारी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दो याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सामने आई, जहां राज्य सरकार ने वित्त विभाग की छह जुलाई की अधिसूचना अदालत के समक्ष पेश की।



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