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मां ने 2 साल के बेटे को होदी में डूबोया:पति की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज; महिला ने हादसा होने का नाटक रचा




सोनीपत जिले के गोहाना में दो वर्षीय मासूम को महिला ने पानी की होदी में डूबो कर हत्या कर दी और हत्यारन मां मौके से फरार हो गई। शुरूआत में इसको एक हादसा मानकर साधारण कार्रवाई करवा बच्चे का करवा दाह संस्कार करवाया गया। बाद में पति को पता चला तो महिला पर हत्या का शक हुआ तो महिला से पूछताछ की गई। पहले पिता ने इसे हादसा मानते हुए पुलिस को बयान दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पत्नी पर बेटे की रंजिश में होदी में डुबोकर हत्या करने का आरोप लगाया। शिकायत के आधार पर सदर गोहाना थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मौके से पानी का सैंपल, निप्पल, एक कपड़ा और एक लिखित नोट कब्जे में लेकर एफएसएल जांच भी करवाई है। पांच साल पहले हुई थी शादी, पत्नी पर शक और रंजिश का आरोप गोहाना के सदर थाना के अंतगर्त गांव मुण्डलाना निवासी हरिओम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी करीब पांच वर्ष पहले पानीपत जिले के उग्रा खेड़ी निवासी प्रिया के साथ हुई थी। दंपति के दो बच्चे थे, जिनमें बेटी तनवी और दो वर्षीय बेटा चिरांश शामिल था। शिकायतकर्ता के अनुसार शादी के बाद से उसकी पत्नी उस पर किसी अन्य महिला से संबंध होने का शक करती थी। उसने कई बार पत्नी को समझाया कि उसका किसी अन्य महिला से कोई संबंध नहीं है, लेकिन वह बार-बार यही कहती थी कि वह बच्चों को अपने पास रखकर उसे छोड़ देगा। हरिओम का आरोप है कि इसी बात को लेकर उसकी पत्नी के मन में उसके और बच्चों के प्रति रंजिश पैदा हो गई थी। पहले हादसा समझा, बाद में हत्या का लगाया आरोप
हरिओम ने बताया कि 29 जुलाई को वह निजी काम से रोहतक गया हुआ था। इसी दौरान सूचना मिली कि उसका बेटा चिरांश खेलते समय घर में बनी पानी की होदी में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर वह बीपीएस खानपुर कलां पहुंचा, जहां पोस्टमार्टम के दौरान उसने पुलिस को यही बयान दिया कि बच्चे की मौत पानी में गिरने से हुई है। बाद में घर पहुंचकर अपने स्तर पर जानकारी जुटाने पर उसे संदेह हुआ कि उसकी पत्नी ने ही रंजिश के चलते उसके बेटे को जानबूझकर होदी में डुबोकर मार दिया। इसके बाद उसने पुलिस को नई शिकायत देकर पत्नी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। पुलिस ने पहले की थी धारा 194 BNSS के तहत कार्रवाई पुलिस के अनुसार 29 जुलाई को बीपीएस खानपुर कलां से बच्चे की पानी में डूबने से मौत की सूचना मिली थी। सूचना पर एएसआई रामबीर अस्पताल पहुंचे और मृतक के पिता के शुरुआती बयान दर्ज किए। इसके बाद धारा 194 BNSS के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने एफएसएल टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण भी कराया। मौके से पानी का सैंपल, कपड़ा और लिखित नोट कब्जे में लिया जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से होदी का पानी एक बोतल में सैंपल के रूप में लिया। इसके अलावा होदी पर रखी निप्पल, होदी के अंदर मिला एक कपड़ा (रूमाल) तथा मकान के अंदर बेड से एक लिखित नोट भी कब्जे में लिया गया। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर द्वारा दिए गए सीलबंद पैकेट को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जांच का हिस्सा बनाया। नई शिकायत पर हत्या का केस दर्ज 30 जुलाई को हरिओम ने पुलिस चौकी मुण्डलाना पहुंचकर नई लिखित शिकायत दी, जिसमें उसने अपनी पत्नी प्रिया पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया। शिकायत और प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने हत्या का अपराध बनता पाए जाने पर सदर गोहाना थाना में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट को भेज दी गई है। जांच जारी, पुलिस जुटा रही वैज्ञानिक साक्ष्य
पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। एफएसएल द्वारा जुटाए गए वैज्ञानिक साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जब्त किए गए सामान और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की विस्तृत जांच कर रही है।



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