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बोअदबी कानून का फरीदकोट इंसाफ मोर्चे ने किया समर्थन:कन्वीनर बोले-लंबित मामलों में दाखिल हो चार्जशीट; शिअद-कांग्रेस पीड़ितों को इंसाफ दिलाने में नाकाम




फरीदकोट में बहिबल इंसाफ मोर्चा के कन्वीनर सुखराज सिंह नियामीवाला ने पंजाब सरकार द्वारा बेअदबी के खिलाफ बनाए गए नए सख्त कानून का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने वर्ष 2015 के बहिबल कलां और कोटकपूरा गोलीकांड मामलों में जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करने की मांग उठाई। बिल की आज अधिसूचना जारी हो गई। पत्रकारों से बातचीत में बहिबल गोलीकांड पीड़ित परिवार सदस्य सुखराज सिंह नियामीवाला ने कहा कि लंबे समय से लोगों की मांग थी कि बेअदबी की घटनाओं के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए। अब यह बिल विधानसभा में पास होकर राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून बन चुका है, जिससे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई संभव होगी। उन्होंने कहा कि 2015 में बरगाड़ी बेअदबी कांड के बाद लोगों ने न्याय की मांग की थी, लेकिन उस समय की अकाली-भाजपा और बाद में कांग्रेस सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार द्वारा कानून लाना सराहनीय है, भले ही इसमें समय लगा हो। पुरानी घटनाओं के इंसाफ को जारी रहेगा संघर्ष:मोर्चा सुखराज सिंह नियामीवाला ने कहा कि बरगाड़ी बेअदबी, बहिबल कलां और कोटकपूरा गोलीकांड से जुड़े मामलों को चंडीगढ़ ट्रांसफर किए जाने पर चिंता है और इन मामलों में कानूनी प्रक्रिया तेज की जानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि लंबित चालान भी जल्द अदालत में पेश किए जाएं ताकि पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि भले ही नया कानून लागू हो गया है,लेकिन पुरानी घटनाओं में न्याय के लिए संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने संगत से एकजुट रहने का भी आह्नान किया।



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