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फर्जी महिला डॉक्टर पर FIR, बिना डिग्री चल रहा क्लीनिक:फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी; मौके पर इलाज करती मिलीं




फरीदाबाद के एसजीएम नगर इलाके में बिना मान्यता प्राप्त मेडिकल डिग्री के क्लीनिक चलाने और मरीजों का इलाज करने के आरोप में एक महिला के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर थाना एसजीएम नगर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग को मिली शिकायत और सिविल सर्जन जयंत आहूजा फरीदाबाद के आदेश के बाद 4 जून को एसजीएम नगर सेक्टर-21D के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. ऋचा बत्रा, मेडिकल ऑफिसर डॉ. गौरव तथा ड्रग कंट्रोल ऑफिसर संदीप गेहलान की संयुक्त टीम ने एसजीएम नगर स्थित शाहीन क्लीनिक का निरीक्षण किया। मान्यता प्राप्त मेडिकल डिग्री नहीं मिली निरीक्षण के दौरान क्लीनिक संचालिका शाहीन बानो मौके पर मरीजों का उपचार करती मिलीं। टीम को क्लीनिक से बड़ी मात्रा में एलोपैथिक दवाइयां, चिकित्सा उपकरण और प्रसव से संबंधित उपकरण भी बरामद हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जांच के दौरान शाहीन बानो कोई भी मान्यता प्राप्त मेडिकल डिग्री, डिप्लोमा अथवा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकीं, जिसके आधार पर उन्हें चिकित्सकीय कार्य करने की अनुमति मिल सके। डॉक्टर बताकर लोगों का इलाज कर रही थी शिकायत में कहा गया है कि शाहीन बानो खुद को डॉक्टर बताकर लोगों का इलाज कर रही थीं, उपचार के बदले शुल्क ले रही थीं और मरीजों को दवाइयां भी दे रही थीं। विभाग का आरोप है कि बिना वैध योग्यता के चिकित्सा कार्य करना आम लोगों के जीवन को खतरे में डालने जैसा है। दवाइयों और उपकरणों को सील किया स्वास्थ्य विभाग ने मौके से बरामद दवाइयों और उपकरणों को सील कर पुलिस के हवाले कर दिया। साथ ही ओपीडी रजिस्टर, फीस चार्ट तथा अन्य दस्तावेज भी जब्त किए गए। जांच के दौरान क्लीनिक में रखी दवाइयों की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड और वैध ड्रग लाइसेंस भी प्रस्तुत नहीं किया गया। पुलिस ने केस दर्ज किया स्वास्थ्य विभाग की शिकायत के आधार पर थाना एसजीएम नगर पुलिस ने शाहीन बानो के खिलाफ एनएमसी एक्ट की धारा 34, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 18A एवं 18C तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 125 और 318(4) के तहत मुकदमा संख्या 146 दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले की जांच एएसआई सुशील कुमार को सौंपी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



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