चंडीगढ़ | पीजीआई परिसर को तंबाकू मुक्त बनाए रखने के लिए स्मोकिंग करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ाई गई है। संस्थान ने सभी कर्मचारियों, मरीजों, तीमारदारों को स्पष्ट किया है कि परिसर में कहीं भी धूम्रपान करना कानूनन अपराध है। ऐसा करते पाए जाने पर जुर्माना लगाने के साथ अन्य नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। पीजीआई प्रशासन ने जारी निर्देशों में कहा कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। संस्थान परिसर में समय-समय पर धूम्रपान की शिकायतें सामने आ रही हैं।
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पीजीआई में बीड़ी-सिगरेट पी तो लगेगा जुर्माना
