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पटौदी में नशा तस्कर की अवैध प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर:120 वर्ग गज में बने एक मंजिला मकान गिराया, आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं 13 मामले




गुरुग्राम पुलिस ने बुधवार को पटौदी में एक अपराधी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिया। जिला प्रशासन के सहयोग से व्यापारी मोहल्ला स्थित 120 वर्ग गज में बने एक मंजिला मकान को ध्वस्त कर भूमि को उसके मूल स्वरूप में बहाल किया गया। यह कार्रवाई अपराध और अवैध कब्जों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। पुलिस के अनुसार, यह अवैध निर्माण शोएब उर्फ सिक्कू नामक अपराधी का था। खुफिया सूचना के आधार पर व्यापारी मोहल्ला, पटौदी में इस अवैध निर्माण की पहचान की गई थी। जांच में सामने आया कि शोएब ने वार्ड नंबर-11 में करीब 120 वर्ग गज भूमि पर अवैध रूप से एक मंजिला मकान बनाया हुआ था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, आरोपी शोएब उर्फ सिक्कू के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत कुल 13 मामले दर्ज हैं। इनमें एनडीपीएस एक्ट के चार, जुआ अधिनियम के तीन, आर्म्स एक्ट का एक, मारपीट, दंगा और तोड़फोड़ से जुड़े तीन, एससी/एसटी एक्ट के दो तथा रंगदारी और धमकी से संबंधित एक मामला शामिल है। जेसीबी मशीन से तोड़ा गया भवन प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अपराध शाखा फर्रुखनगर की टीम ने जिला प्रशासन के समन्वय से थाना पटौदी क्षेत्र में यह कार्रवाई की। पुलिस की निगरानी में जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात था। गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा और अपराधियों के अवैध आर्थिक तंत्र को समाप्त करने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। पुलिस ने स्पष्ट किया कि अपराध से अर्जित संपत्तियों और अवैध कब्जों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई है।



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