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पंचकूला में 12 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़खानी और उसे जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने दोषी को कड़ी सजा दी है। पंचकूला की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ ने दोषी को धारा 8 पॉक्सो एक्ट के तहत 3 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही, धमकी देने की धारा 506 के तहत 1 साल की जेल और 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पंचकूला में साल 2023 के दौरान 12 वर्षीय एक बच्ची अपने घर के पास दुकान में सामान लेने गई थी। वहां काम करने वाले एक व्यक्ति ने बच्ची को जबरदस्ती दुकान के अंदर खींच लिया और उसके साथ छेड़खानी की और धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देगा। बच्ची ने रोते हुए घर आकर अपनी मां और पिता को सब सच बता दिया। पिता की शिकायत पर पंचकूला में संबंधित धाराओं के तहत तुरंत मामला दर्ज किया गया। मामलें की जांच महिला ASI सरस्वती द्वारा की गई है। डर दूर करने के लिए काउंसिलिंग
डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता के अनुसार इस मामले की जांच बहुत ही संवेदनशीलता से की गई। बच्ची का अस्पताल में मेडिकल कराया गया और कोर्ट में जज के सामने उसके बयान दर्ज कराए गए। बच्ची के डर को दूर करने के लिए उसकी काउंसिलिंग भी कराई गई। इस मामलें में आरोपी को 2 दिन के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। सारे सबूत और गवाह समय पर कोर्ट में पेश किए। बच्चों से खुलकर बात करें अभिभावक: डीसीपी
डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने कहा कि अभिभावक अपने बच्चों से रोजाना खुलकर बात करें। अगर बच्चा अचानक शांत रहने लगे, डरे या किसी जगह जाने से मना करे, तो उसकी बात को ध्यान से सुनें। साथ ही अपने बच्चों को आसान शब्दों में अच्छे और बुरे स्पर्श का फर्क सिखाएं। उन्हें बताएं कि अगर कोई उन्हें गलत तरीके से छूता है, तो वे बिना डरे तुरंत अपने माता-पिता को बताएं। अगर किसी बच्चे के साथ ऐसी कोई गलत हरकत होती है, तो समाज के डर से चुप न बैठें। तुरंत पुलिस को बताएं। पुलिस पीड़ित बच्चे का नाम और पहचान पूरी तरह गुप्त रखती है और अपराधी पर सख्त कार्रवाई करती है।
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पंचकूला में दुकानदार को 3 साल की सजा:12 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत, 10 हजार जुर्माना भी लगाया







