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नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 3 साल की कैद:नूंह कोर्ट ने लगाया 8 हजार का जुर्माना, घर पर अकेली थी लड़की




नूंह की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले में दोषी युवक राहुल को तीन वर्ष के कठोर कारावास और आठ हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला घटना के सवा साल के भीतर आया है, जिसे न्यायिक प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। मामला फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र के एक गांव का है। नाबालिग लड़की के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 22 फरवरी 2025 को वह और उसकी पत्नी खेत में सरसों काटने गए थे। उनकी करीब 15 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। इसी दौरान गांव का राहुल फोन लेने के बहाने घर में घुस आया और लड़की के साथ छेड़छाड़ करने लगा। आरोपी ने उसे धमकाते हुए गलत काम करने का प्रयास किया, लेकिन लड़की के विरोध के कारण वह अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सका। जाते समय आरोपी ने घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। माता-पिता के लौटने पर लड़की ने बताई आपबीती माता-पिता के घर लौटने पर पीड़िता ने उन्हें पूरी घटना बताई। इसके बाद फिरोजपुर झिरका थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई नूंह में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट सह बाल न्यायालय में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने आरोपी राहुल को पॉक्सो एक्ट 2012 की धारा 8 के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त, भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत तीन हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। साथ ही, जेल प्रशासन को दोषी को हिरासत में लेकर सजा लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।



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