मोगा जिला एवं एडिशनल सेशन जज रवि इंदर कौर संधू की अदालत ने नशीली गोलियों की अवैध बिक्री के आठ साल पुराने मामले में एक महिला को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को तीन साल कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को दो महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। यह फैसला मामले में पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर सुनाया गया। यह मामला 2 जुलाई 2018 का है। उस दिन थाना धर्मकोट पुलिस की टीम कोट ईसे खां से जलालाबाद रोड पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान धर्मकोट की ओर से पैदल आ रही एक महिला, जिसके हाथ में थैला था, पुलिस को देखकर घबरा गई और रास्ता बदलने लगी। शक होने पर पुलिस पार्टी में शामिल महिला कर्मी ने उसे रोका और काबू कर लिया। तलाशी लेने पर महिला के थैले से अरप्लाजोलम की 68 स्ट्रिप्स में कुल 680 नशीली गोलियां बरामद हुईं। पूछताछ में महिला ने अपनी पहचान सुरजीत कौर सीतो पत्नी गुरचरण सिंह, निवासी गांव दौलेवाला नायर के रूप में बताई। इसके बाद थाना धर्मकोट पुलिस ने उसी दिन एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने अब इस मामले में अंतिम निर्णय सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। इस फैसले को नशे के खिलाफ चल रही मुहिम में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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नशीली गोलियों की तस्करी में दोषी को 3 साल कैद:मोगा कोर्ट ने 8 साल पुराने मामले सुनाई सजा, 50 हजार रुपए का जुर्माना
