पंजाब में नगर कौंसिल चुनावों के बाद अब प्रधान पद के चुनाव की प्रकिया शुरू हो गई है। स्थानीय सरकार विभाग ने अधिसूचना जारी कर राज्य की 102 नगर कौंसिलों और नगर पंचायतों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह आरक्षण पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट, 1911 तथा म्यूनिसिपैलिटीज के अध्यक्ष पदों के आरक्षण संबंधी नियम, 1994 के तहत निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार नगर कौंसिल लालड़ू, पट्टी, फिल्लौर और मजीठा के प्रधान पद तथा नगर पंचायत लोहियां खास का प्रधान पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं नगर कौंसिल मलेरकोटला, रायकोट, रामां और पायल के अलावा नगर पंचायत मलूका के प्रधान पद अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त नगर कौंसिल समराला का प्रधान पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। फरीदकोट व जैतो के प्रधान पद पहले की तरह सामान्य रहेंगे नई आरक्षण सूची के तहत फरीदकोट जिले की नगर कौंसिल कोटकपूरा का अध्यक्ष पद पिछली श्रेणी से बदलकर जनरल श्रेणी के लिए निर्धारित कर दिया है जबकि फरीदकोट व जैतो के प्रधान पद पहले की तरह सामान्य रहेंगे। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित नगर कौंसिलों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव पंजाब म्यूनिसिपल (प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट) इलेक्शन रूल्स, 1994 के अनुसार कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन कार्यालय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आगामी चुनाव प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न करवाई जाए।
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नगर निकायों में प्रधान चुनने की प्रक्रिया शुरू:102 कौंसिलों और पंचायतों के लिए आरक्षण सूची जारी, चुनाव जल्द
