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दुर्घटना मामला:कोर्ट ने ट्रिब्यूनल का फैसला खारिज किया, मुआवजा बढ़ाया



चंडीगढ़ | हाईकोर्ट ने एक मामले में स्पष्ट किया कि रात में सड़क पर बिना पार्किंग लाइट, इंडिकेटर या किसी चेतावनी संकेत के खड़े ट्रक से बाइक टकराने से बाइक सवार को दुर्घटना का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में पूरी जिम्मेदारी ट्रक चालक की बनती है। जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने मृतक कर्मजीत के परिजनों मंजीत कौर और अन्य की अपील स्वीकार कर रूपनगर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) के 15 वर्ष पुराने फैसले को खारिज कर मुआवजा बढ़ाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल का निष्कर्ष साक्ष्यों के विपरीत है। कोर्ट ने कुल मुआवजा ~31.60 लाख तय किया। ट्रिब्यूनल के पहले दिए ~7.39 लाख को इस राशि में से कम कर शेष राशि का भुगतान पीड़ित परिवार को अतिरिक्त मुआवजा के तौर पर करने का आदेश दिया गया।



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