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चंडीगढ़ में कूड़ा अलग नहीं करने पर लगेगा जुर्माना:नगर निगम ने 4-बिन कचरा नियम किए लागू; लापरवाह कर्मचारियों पर भी होगा एक्शन




शहर में अब कचरा प्रबंधन का तरीका पूरी तरह बदल गया है। संशोधित ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2026 लागू होने के साथ ही चंडीगढ़ में आधिकारिक तौर पर चार-बिन सिस्टम शुरू कर दिया गया है। नगर निगम ने साफ कर दिया है कि अब कचरा अलग-अलग नहीं देने वालों पर सीधे जुर्माना लगाया जाएगा। कमिश्नर अमित कुमार ने स्वास्थ्य विभाग और सैनिटरी स्टाफ को सख्त निर्देश दिए हैं कि नए नियमों का 100% पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आई, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब 4 रंग के बिन में देना होगा कचरा नए नियमों के तहत हर घर और संस्थान को कचरा चार हिस्सों में अलग करना अनिवार्य होगा। इसके लिए रंग-कोड तय किए गए हैं। हरा बिन गीला कचरा (रसोई व जैविक कचरा), नीला बिन सूखा कचरा (प्लास्टिक, कागज आदि), लाल बिन सैनिटरी कचरा (डायपर, सैनिटरी पैड) और काला बिन खतरनाक कचरा (दवाइयां, ई-वेस्ट, बल्ब आदि) के लिए लागू होगी। नगर निगम के अनुसार, यह सिस्टम पुराने दो-बिन मॉडल की जगह लेगा और वैज्ञानिक तरीके से कचरे के निपटान में मदद करेगा। सैनिटरी कचरे के लिए अलग नियम अब सैनिटरी कचरे को सीधे फेंकना मना होगा। डायपर और सैनिटरी पैड को पहले तय पाउच में लपेटकर ही लाल बिन में डालना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। नगर निगम ने बड़े कचरा उत्पादकों के लिए भी नियम सख्त कर दिए हैं। बड़ी हाउसिंग सोसाइटियों को गीले कचरे का निपटान सोर्स पर ही करना होगा। निर्माण और तोड़फोड़ (CD) का कचरा अलग से रखना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर संस्थानों पर भी कार्रवाई होगी। लापरवाही बर्दाश्त नहीं: कमिश्नर अमित कुमार कमिश्नर अमित कुमार ने कहा कि यह कदम शहर को साफ और टिकाऊ बनाने की दिशा में अहम है। उन्होंने साफ कहा कि फील्ड स्टाफ को जमीन पर सख्ती से नियम लागू करने होंगे। किसी भी तरह की ढिलाई पर विभागीय कार्रवाई होगी। आम लोगों को भी जिम्मेदारी निभानी होगी, नहीं तो चालान तय है लोगों से यह अपील नगर निगम ने शहरवासियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा की कचरा घर पर ही अलग करें। समय पर कचरा दें। खुले में कचरा फेंकने से बचें। दूसरों को भी जागरूक करें। इसके साथ ही नियम तोड़ने वालों की सूचना भी दें।



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