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चंडीगढ़ में भ्रष्टाचार के मामलों में अब अधिकारियों को बच निकलना आसान नहीं होगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए स्मार्ट सिटी लिमिटेड और क्रेस्ट में फंड गड़बड़ी से जुड़े मामलों की जांच CBI को सौंप दी है। प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। अब तक कई मामलों में देखा गया कि भ्रष्टाचार या रिश्वत के आरोपों में गिरफ्तारी के बावजूद अधिकारी बच जाते थे। इसकी वजह थी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A, जिसके तहत केस चलाने के लिए संबंधित राज्य सरकार से अनुमति जरूरी होती है। कई बार हरियाणा या पंजाब सरकार से यह मंजूरी नहीं मिलती थी या जवाब ही नहीं दिया जाता था, जिसके चलते अदालत में केस कमजोर पड़ जाता था और आरोपी बरी हो जाते थे। चंडीगढ़ विजिलेंस ने रिश्वत लेते ड्रग कंट्रोल ऑफिसर सुनील चौधरी और अशोक नरूला के खिलाफ कार्रवाई की थी। डेढ़ महीने पहले वे धनास के एक सर्जिकल स्टोर पर गए थे। इस स्टोर का निरीक्षण कर दोनों ने उसमें कई खामियां निकाली थीं। इन खामियों के आधार पर स्टोर को सील करने की धमकी दी गई थी। आरोप है कि स्टोर को सील न करने के एवज में एक लाख रुपये रिश्वत मांगी गई और अशोक नरूला को 25 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। लेकिन हरियाणा सरकार से केस चलाने की मंजूरी मांगी गई, जिसका कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद कोर्ट ने सुनील चौधरी को बरी कर दिया था। स्मार्ट सिटी फंड में गड़बड़ी
चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड में आईडीएफसी बैंक में जमा करीब 116 करोड़ रुपये बिना अनुमति निकाले जाने का मामला सामने आया था। जांच में सामने आया कि यह रकम शेल कंपनियों में ट्रांसफर की गई। इसी तरह क्रेस्ट में भी फंड गड़बड़ी के आरोप लगे। इस मामले में पुलिस को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए आरोपियों पर केस चलाने की अनुमति चाहिए थी। स्मार्ट सिटी की CFO नलिनी मलिक और आउटसोर्स कर्मचारी अनुभव मिश्रा के खिलाफ तो प्रशासन ने मंजूरी दे दी, लेकिन एनपी शर्मा (जो पंजाब कैडर के अधिकारी हैं और चंडीगढ़ में डेपुटेशन पर थे) के खिलाफ पंजाब सरकार से मांगी गई अनुमति का कोई जवाब नहीं मिला। हरियाणा से भी नहीं मिले सबूत
इस मामले में हरियाणा पुलिस ने आईडीएफसी बैंक के पूर्व मैनेजर रिभव ऋषि को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। जांच के दौरान उसके पास से कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिले थे, जो पूरे फंड ट्रांजैक्शन और पैसों के ट्रेल को समझने में महत्वपूर्ण थे। माना जा रहा था कि इन सबूतों से यह स्पष्ट हो सकता है कि रकम कहां से निकाली गई, किन खातों में ट्रांसफर हुई और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही। चंडीगढ़ पुलिस ने जांच आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा पुलिस से कई बार सबूत मांगे, ताकि दोनों राज्यों की जांच में तालमेल बैठ सके। इसके लिए आधिकारिक पत्र भी भेजे गए, लेकिन जरूरी दस्तावेज समय पर नहीं मिले। सबूतों की कमी के कारण चंडीगढ़ पुलिस की जांच प्रभावित हो रही थी और केस की कड़ियां जोड़ने में दिक्कत आ रही थी। यही वजह रही कि मामले को निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए अंततः इसे CBI को सौंपने का फैसला लिया गया, ताकि सभी एजेंसियों के स्तर पर जांच को एक दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। CBI जांच से खुलेंगे बड़े राज
इन सभी अड़चनों को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने पूरे मामले की जांच CBI को सौंपने का फैसला लिया। प्रशासन का मानना है कि जब अलग-अलग एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी, जरूरी अनुमति न मिलना और अहम सबूतों की उपलब्धता में दिक्कतें आ रही हों, तो एक केंद्रीय एजेंसी के जरिए जांच ज्यादा प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाई जा सकती है। CBI के पास देशभर में जांच करने का अधिकार होता है, इसलिए वह अलग-अलग राज्यों से जुड़े इस मामले में सभी पहलुओं को एक साथ जोड़कर देख सकेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि CBI जांच के दौरान फंड ट्रांजैक्शन, शेल कंपनियों और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की गहराई से पड़ताल करेगी। सूत्रों के अनुसार, इस जांच में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं और ऐसे कई नाम सामने आ सकते हैं, जो अब तक जांच के दायरे से बाहर थे। साथ ही, यह भी संभावना है कि जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिससे भ्रष्टाचार के इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो सके। इससे पहले मामले की जांच के लिए एसपी सिटी मंजीत श्योराण की अगुवाई में SIT बनाई गई थी, जिसमें डीएसपी वेंकटेश सहित अन्य अधिकारी शामिल थे। जांच के दौरान CFO नलिनी मलिक और ब्रोकर विक्रम वाधवा समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई थीं।
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चंडीगढ़, धारा 17A की आड़ में नहीं बचेंगे अधिकारी:स्मार्ट सिटी-क्रेस्ट घोटाले की जांच CBI को, हरियाणा से भी नहीं मिले सबूत







