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गुरुग्राम निगम ने एजेंसी पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया:डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण में लापरवाही, नोटिस जारी; 3 दिनों में मांगां रिकॉर्ड




गुरुग्राम में नगर निगम ने डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण कार्य में लापरवाही बरतने पर ‘द क्लासिक मेनपावर एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज’ एजेंसी पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही एजेंसी को नोटिस जारी कर निर्धारित शर्तों के अनुरूप कार्य करने और आवश्यक दस्तावेज समय सीमा में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। निगम के अनुसार, एजेंसी को कार्यादेश के तहत निर्धारित संख्या में वाहन, चालक, हेल्पर और सुपरवाइजर तैनात करने थे। जोन-3 के पुनर्गठन के बाद एजेंसी को जोन-6 में 43 वाहनों सहित आवश्यक स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित करनी थी, लेकिन निरीक्षण में यह पाया गया कि एजेंसी निर्धारित संख्या में वाहन और जनशक्ति उपलब्ध कराने में विफल रही। 3 दिनों में रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के निर्देश इसी लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम ने एजेंसी पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एजेंसी को तत्काल आवश्यक संख्या में वाहन और स्टाफ तैनात करने तथा 3 दिन के भीतर वाहन तैनाती योजना, जीपीएस से संबंधित विवरण और 12 जून से तैनात कर्मचारियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड निगम को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। शहर की स्वच्छता व्यवस्था में लापरवाही स्वीकार नहीं नगर निगम गुरुग्राम के संयुक्त आयुक्त डॉ. प्रीतपाल सिंह ने स्पष्ट किया कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि नागरिकों को बेहतर डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण सेवा उपलब्ध कराने के लिए सभी एजेंसियों को कार्यादेश की शर्तों का पूर्ण पालन करना होगा। निगम आयुक्त प्रदीप दहिया के अनुसार, स्वच्छता सेवाओं की नियमित निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कार्य में कोताही बरतने वाली एजेंसियों के खिलाफ भविष्य में भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। निगम का उद्देश्य शहरवासियों को समयबद्ध, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण स्वच्छता सेवाएं उपलब्ध कराना है।



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