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गुरुग्राम नगर निगम ने सील किए 9 निर्माणाधीन भवन:आयुध डिपो के प्रतिबंधित क्षेत्र में बनाए जा रहे, नहीं ली गई थी कोई अनुमति




गुरुग्राम नगर निगम ने आयुध डिपो के प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की है। निगम ने सुप्रीम कोर्ट और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए 9 निर्माणाधीन भवनों को सील कर दिया है। निगम अधिकारियों के अनुसार, इन भवनों का निर्माण बिना अनुमति और हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना करते हुए किया जा रहा था। कोर्ट के आदेशों के तहत आयुध डिपो के प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध है। सहायक अभियंता आशीष के नेतृत्व में नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और सभी 9 निर्माणाधीन भवनों को सील कर दिया। अवैध निर्माण करने वाले संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई: आयुक्त नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि आयुध डिपो के प्रतिबंधित क्षेत्र में कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी मामलों की लगातार निगरानी की जा रही है, और जहां भी अवैध निर्माण पाया जाएगा, वहां सीलिंग, ध्वस्तीकरण तथा कानूनी कार्रवाई सहित सख्त कदम उठाए जाएंगे। नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित करना निगम की प्राथमिकता है। उन्होंने दोहराया कि प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं होगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि वे प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण कार्य न करें और न्यायालय के आदेशों का पूर्ण पालन करें।



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