लुधियाना के सरकारी प्राइमरी स्कूल में चौथी कक्षा के छात्र की पिटाई की गई। जब अभिभावकों ने इसकी शिकायत की तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। परिजनों का आरोप है कि इस दौरान उन्हें जातिसूचक शब्द कहे गए और झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी।
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शिकायत के आधार पर थाना डिवीजन नंबर-4 पुलिस ने स्कूल की एक शिक्षिका के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अब पढ़ें क्या हैं अभिभावकों के आरोप:-
- बच्चे को डंडों से पीटने का आरोप: मामले की शिकायत सैदा चौक निवासी प्रीति ने दी है। प्रीति ने बताया कि उनका बेटा लव चांडला ब्रह्मपुरी स्थित सरकारी प्राइमरी स्कूल में चौथी कक्षा का छात्र है। 22 अप्रैल 2026 को स्कूल की कक्षा इंचार्ज एवं शिक्षिका रिंकू रानी ने कथित तौर पर उनके बेटे की डंडों से पिटाई की। आरोप है कि इस घटना के बाद बच्चा डर गया और उसकी तबीयत भी खराब हो गई।
- शिक्षिका से मामले को लेकर बातचीत करने की कोशिश की: प्रीति के अनुसार, 23 अप्रैल को वह अपने पति गगन चांडला के साथ स्कूल पहुंचीं और शिक्षिका से मामले को लेकर बातचीत करने की कोशिश की। इस दौरान शिक्षिका ने कथित तौर पर ऊंची आवाज में उन्हें स्कूल से बाहर जाने के लिए कहा और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया।
- जातिसूचक शब्द कहने और धमकी देने का आरोप: शिकायतकर्ता का आरोप है कि बातचीत के दौरान शिक्षिका ने उनके खिलाफ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि उनकी पहुंच राजनीतिक लोगों व उच्च अधिकारियों तक है।
- झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी: शिक्षिका ने उन्हें किसी झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी। प्रीति ने बताया कि इस घटना से आहत होकर वह और उनके पति स्कूल से वापस लौट आए। इसके बाद उन्होंने मामले की पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।
इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला
शिकायत की जांच के बाद थाना डिवीजन नंबर-4 पुलिस ने शिक्षिका रिंकू रानी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115(2) और जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) एक्ट, 2015 की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, मामले की जांच जारी है।
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