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चंडीगढ़ में 31 मई तक प्रॉपर्टी टैक्स पर छूट:रिहायशी पर 20% और कमर्शियल पर 10% मिलेगी राहत; ऑनलाइन-ऑफलाइन कर सकेंगे भुगतान




चंडीगढ़ नगर निगम ने शहर के लोगों और प्रॉपर्टी मालिकों को टैक्स में छूट दी है। रिहायशी प्रॉपर्टी मालिकों को 20 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी, जबकि कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। यह छूट 1 अप्रैल से 31 मई 2026 तक किए गए भुगतान पर लागू होगी। वहीं चेक और डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भुगतान 26 मई 2026 तक ही स्वीकार किए जाएंगे। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स का असेसमेंट ईयर 2026-27 एक अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है। जो लोग तय समय के भीतर टैक्स जमा करेंगे, उन्हें आकर्षक छूट मिलेगी। इसी पैसे से होता है शहर का विकास कमिश्नर ने कहा कि समय पर टैक्स जमा करने से लोगों को आर्थिक लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही नगर निगम की आय भी मजबूत होगी। इसी आय से शहर में सफाई, सड़क मरम्मत, पानी की सप्लाई और अन्य विकास कार्य किए जाते हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि वे भुगतान से पहले ई-सम्पर्क पोर्टल पर अपना बकाया और पुरानी देनदारियां जरूर जांच लें और तय समय के भीतर भुगतान करें। ऑनलाइन और ऑफलाइन से भुगतान संभव नगर निगम ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई है, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। साथ ही सभी से समय रहते टैक्स जमा करने की अपील की गई है, ताकि आखिरी समय की भीड़ और दिक्कतों से बचा जा सके।



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